
Pali Zila Parishad and Panchayat Samiti Election 2026: पंचायतीराज संस्था आम चुनाव-2026 के तहत पाली जिले में प्रथम चरण में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए गुरुवार, 22 अक्टूबर को मतदान होगा। बुधवार को मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निर्वाचन सामग्री सहित अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत वाहनों से पहुंचे। मतदान दलों के केंद्रों पर पहुंचने के साथ ही मतदान संबंधी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा।
पाली जिले में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट तथा दो बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। दोनों पदों के लिए मतदाता अलग-अलग बैलेट यूनिट पर अपना मत दर्ज करेंगे। मतदान प्रक्रिया में दोनों पदों के मतदान को नियंत्रित करने और मतों को दर्ज करने के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट का उपयोग होगा। पहली बैलेट यूनिट जिला परिषद सदस्य पद के लिए होगी। इसकी पहचान पीले रंग के मतपत्र एवं संबंधित टैग से होगी। दूसरी बैलेट यूनिट पंचायत समिति सदस्य पद के लिए होगी। इसकी पहचान नीले रंग के मतपत्र एवं संबंधित टैग से होगी।
मतदान की प्रक्रिया के तहत मतदाता पहले जिला परिषद सदस्य के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने का बटन दबाएगा। इसके बाद पंचायत समिति सदस्य के लिए दूसरी बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार का बटन दबाएगा। दोनों पदों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बटन दबाने पर मत दर्ज होगा। मतदान दलों को ईवीएम की निर्धारित संचालन प्रक्रिया एवं आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचन विभाग पाली ने बताया कि प्रथम चरण में गुरुवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक जिले की मारवाड़ जंक्शन, सोजत, बगड़ी, सुमेरपुर एवं रानी पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान करवाया जाएगा। इसके तहत मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति क्षेत्र की 51 ग्राम पंचायतों के 174 मतदान केंद्रों, सोजत की 28 ग्राम पंचायतों के 108 मतदान केंद्रों, बगड़ी की 15 ग्राम पंचायतों के 73 मतदान केंद्रों, सुमेरपुर की 34 ग्राम पंचायतों के 150 मतदान केंद्रों तथा रानी पंचायत समिति क्षेत्र की 29 ग्राम पंचायतों के 137 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इस प्रकार प्रथम चरण में कुल 157 ग्राम पंचायतों के 642 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों को आवश्यक निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है तथा उन्हें निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं।
जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक मान्य दस्तावेज मतदान के समय प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें आधार कार्ड, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)/मनरेगा कार्ड, बैंकों एवं डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रमों व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं। मतदाता इन मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकते हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मतदाताओं से निर्धारित समय पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है।