पटना

बिहार विधान परिषद की खाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को वोटिंग और 14 को आएंगे नतीजे

निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की एक रिक्त सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राधा चरण साह के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब 12 मई को मतदान होगा।

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Apr 09, 2026
सांकेतिक इमेज

Bihar By Election: बिहार विधान परिषद में एक खाली सीट को भरने के लिए उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह उपचुनाव भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में होगा। राधा चरण साह के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब 12 मई को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी।

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उपचुनाव क्यों हो रहा है?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राधा चरण साह ने भोजपुर जिले की संदेश सीट पर जदयू के टिकट पर एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। ​​उन्होंने RJD के दीपू सिंह को 26 वोटों के अंतर से हराया था। राधा चरण साह के विधायक चुने जाने के बाद 16 नवंबर 2025 को विधान परिषद में उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। विधान परिषद सदस्य (MLC) के तौर पर राधा चरण साह का कार्यकाल मूल रूप से 7 अप्रैल 2028 तक चलना था। नियमों के अनुसार, अब इस सीट के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है क्योंकि यह सीट पूरा कार्यकाल पूरा होने से काफी पहले ही रिक्त हो गई थी।

उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम

  • निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि : 16 अप्रैल 2026 (गुरुवार)
  • उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि : 23 अप्रैल 2026 (गुरुवार)
  • नामांकन पत्रों की जांच : 24 अप्रैल 2026 (शुक्रवार)
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि : 27 अप्रैल 2026 (सोमवार)
  • मतदान की तिथि : 12 मई 2026 (मंगलवार)
  • मतदान का समय : सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक
  • मतगणना और परिणाम : 14 मई 2026 (गुरुवार)

आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र यानी भोजपुर और बक्सर जिले में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका मतलब यह है कि सरकार अब इन क्षेत्रों में किसी भी नई योजना या लोकलुभावन उपायों की घोषणा नहीं कर सकती। स्थानीय निकाय कोटे के तहत आरक्षित इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा के साथ ही, राजनीतिक गतिविधियां तेज होने वाली हैं। इस सीट का परिणाम पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निकायों के सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों से निर्धारित होता है।

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