
Khan Sir Patna coaching controversy: पटना के मुसल्लहपुर हाट में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई फायरिंग के मामले में एक तरफ शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए पटना हाई कोर्ट का रुख किया है। वहीं, जेल में बंद रोशन आनंद की रिहाई के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जमानत याचिका दायर की गई है। इससे पहले, मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने रोशन आनंद की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
पटना कोचिंग सेंटर विवाद मामले में खान सर ने बड़ी कानूनी राहत पाने के लिए सीधे पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी ओर से एक याचिका दायर की गई है जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की गई है। इस क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह इस मामले में चार हफ़्ते के भीतर जवाबी हलफनामा (counter-affidavit) दाखिल करे। हाई कोर्ट ने पूछा है कि फैसल खान के खिलाफ दर्ज FIR को क्यों न रद्द किया जाए। अब कोर्ट इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को करेगा।
इस बीच, जेल में बंद रोशन आनंद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। मंगलवार को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद, रोशन आनंद के वकीलों ने अब जिला जज के सामने एक नई जमानत याचिका दायर की है। गौरतलब है कि 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले और गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 जून को रोशन आनंद को गिरफ्तार किया था। तब से रोशन आनंद बेउर जेल में बंद हैं।
इस पूरे विवाद के बीच, कोर्ट में खान सर के दो पर्सनल गार्ड्स की जमानत को लेकर भी बहस हुई। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी का अपडेटेड वर्शन और गार्ड्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश किया, जिसके बाद आज गार्ड्स को जमानत नहीं मिली। अब गुरुवार (11 जून) को इस मामले में सरकारी वकील अपनी आखिरी दलीलें पेश करेंगे। सुनवाई के दौरान जिला सरकारी वकील ने खान सर के गार्ड प्रदीप कुमार के हथियार को लेकर भी सवाल उठाए।