
(पटना) : राज्य के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार वाहन चालकोें को राहत देने जा रही है । टोल टैक्स भरने से वाहन चालको की जेब पर जो भार पड़ रहा था वो अब खत्म होने वाला है । रविवार 1 अप्रैल से राज्य के किसी भी स्टेट और जिला स्तरीय टोल प्लाजा पर टोल नहीं वसूला जाएगा । और कहीं टोल वसूला जाता है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी ।
बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से स्टेट हाइवे और जिले की सड़कों और पुलो पर लगने वाले टोल जिन्हें राज्य सरकार वसूलती है उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था । कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया था कि 1 अप्रैल से राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले टोल नहीं वसूले जाएंगे । दो महिने की तैयारी के बाद रविवार से राज्य में इसे लागू किया जा रहा है ।
विधानसभा में टोल माफ़ी पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा था कि 1अप्रैल से स्टेट हाइवे और जिले के पुल और सड़कों पर लगने वाले किसी भी टोल का भुगतान वाहन चालकों को नहीं करना पड़ेगा । यादव ने कहा कि प्रतिबंध के बाद भी यदी कोई टोल की वसूली करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । यहां यह जानना आवशयक है कि नेशनल हाइवे पर लगने वाले टोल का भुगतान वाहन चालकों को करना पड़ेगा क्योंकि इनका नियंत्रण राज्य सरकार के हाथों में नहीं होता है । नेशनल हाइवे के सभी टोल केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आते है ।