प्रतापगढ़

17 साल की शादी 15 मिनट में खत्म, 5 साल से अवैध संबंध थे, उसी के साथ मिलकर पति को दी खौफनाक मौत, मिली ये सजा

Wife And lover Murder Husband: पिता ने ही बेटे को बताया था कि उसकी मां कभी भी हत्या कर सकती है, वह आए दिन धमकी देती है। इस धमकी के तीन दिन बाद ही हत्या हो गई।
2 min read
Lover
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Pratapgarh Murder Case: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना इलाके में करीब दो साल पहले हुए निर्मम हत्याकांड के मामले में अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास और पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। इस मामले में प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को कठोर सजा सुनाई है।

प्रेम प्रसंग में रची गई थी हत्या की साजिश

लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मामला 2 सितंबर 2022 का है। जउखेड़ा निवासी कारूलाल मीणा ने पुलिस को अपने पिता भैरूलाल मीणा की हत्या की सूचना दी थी। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे और घटना स्थल पर भारी मात्रा में खून पाया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक भैरूलाल मीणा ने दो शादियाँ की थीं और उनकी दूसरी पत्नी केसर बाई से उनका अक्सर विवाद होता रहता था। मृतक के पुत्र कारूलाल ने अपनी शिकायत में पहले ही यह आशंका जताई थी कि केसर बाई उनके पिता की जान ले सकती है। पिता ने ही बेटे को बताया था कि उसकी मां कभी भी हत्या कर सकती है, वह आए दिन धमकी देती है। इस धमकी के तीन दिन बाद ही हत्या हो गई।

पांच साल से थे अवैध संबंध

गहन पुलिस जाँच के दौरान हत्या के पीछे का चौंकाने वाला कारण सामने आया। जाँच में पुष्टि हुई कि केसर बाई के धमोतर थाना क्षेत्र के भमती पठार निवासी बंशीलाल मीणा के साथ अवैध संबंध थे। दोनों एक दूसरे के संपर्क में पांच साल से थे और इन अवैध संबंध के बारे में केसर बाई के पति को भी पता लग गया था। वह चाहता था कि केसर बाई बंशीलाल से मिलना बंद कर दे। इस बात पर आए दिन दोनों का विवाद होता था। अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखने के लिए, केसर बाई और बंशीलाल ने मिलकर भैरूलाल मीणा की हत्या की खतरनाक साजिश रची और उसे क्रूरता से अंजाम दिया। सितंबर 2022 में केसरबाई और बंशीलाल ने भैरूलाल मीणा को बातचीत करने के लिए बुलाया और शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी।

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का कठोर निर्णय

पुलिस ने दोनों आरोपियों केसर बाई और बंशीलाल, को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर न्यायाधीश आशा कुमारी ने यह पाया कि दोनों अभियुक्त हत्या के दोषी हैं। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के लिए एक कड़ा संदेश है।

Updated on:
09 Dec 2025 08:37 am
Published on:
09 Dec 2025 08:36 am