Afzal Ansari: सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक अफजाल अंसारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आदेश के बाद फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है और मामले की अगली सुनवाई 13 मई को तय की गई है।
यह मामला वर्ष 2009 का है, जब मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी उन्होंने धारा 171एफ और 188 के तहत बैठक कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।
अफजाल अंसारी ने ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दलील दी गई कि मामले में प्रक्रिया और कार्रवाई को लेकर कई कानूनी सवाल उठते हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी, जिस पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं। कोर्ट का यह अंतरिम आदेश राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। सपा सांसद अफजाल अंसारी को मिली राहत को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल सभी की निगाहें 13 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।
इस पूरे प्रकरण का आगे का रुख अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा। 13 मई को होने वाली सुनवाई में अदालत यह तय कर सकती है कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही आगे जारी रहेगी या नहीं। तब तक अफजाल अंसारी को मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी, जिससे मामला फिलहाल स्थिर स्थिति में बना हुआ है।