Government To Withdraw Cases: उमा भारती, संजीव बालियान समेत 18 के खिलाफ दर्ज मुकदमे सरकार वापस लेगी। लिस्ट में एक मंत्री का भी नाम शामिल है।
Government To Withdraw Cases: कोरोनाकाल के दौरान जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 25 जनप्रतिनिधियों पर कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन के तहत दर्ज मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार अब संबंधित मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सकेगी। बताया जा रहा है कि ये मुकदमे कोरोना महामारी के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े हुए थे। हाई कोर्ट के फैसले को इस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में गंभीर आपराधिक आरोप नहीं हैं, उन्हें कानून के प्रावधानों के तहत वापस लिया जा सकता है। अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुल 72 अर्जियां दाखिल की गई थीं, जिनमें कोरोनाकाल के दौरान जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी।
| क्रम संख्या | नाम | जिला |
|---|---|---|
| 1 | उमा भारती | महोबा |
| 2 | डॉ. संजीव बालियान | मुजफ्फरनगर |
| 3 | सुरेश राणा | — |
| 4 | ठाकुर जयवीर सिंह (मंत्री) | अलीगढ़ |
| 5 | नीलम सोनकर | आजमगढ़ |
| 6 | अनिल सिंह | उन्नाव |
| 7 | अशरफ अली खान | शामली |
| 8 | सीमा द्विवेदी | जौनपुर |
| 9 | अभिजीत सांगा | कानपुर नगर |
| 10 | विजेंद्र सिंह | बुलंदशहर |
| 11 | विवेकानंद पांडेय | कुशीनगर |
| 12 | मीनाक्षी सिंह | बुलंदशहर |
| 13 | जय मंगल कनौजिया | महराजगंज |
| 14 | राजपाल बालियान | मुजफ्फरनगर |
| 15 | प्रदीप चौधरी | हाथरस |
| 16 | प्रसन्न चौधरी | शामली |
| 17 | उमेश मलिक | — |
| 18 | सुरेश राना | — |
| 19 | कुमार भारतेंदु | — |
| 20 | वेदप्रकाश गुप्ता | — |
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 28 मामलों में राज्य सरकार को केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि, जिन मामलों में गंभीर अपराध से जुड़े आरोप हैं, उन पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 26 फरवरी की तारीख तय की है।