अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का सील कमरा खुलवाने के मामले में दाखिल महंत बलबीर गिरि की याचिका जिला जज ने खारिज कर दी है। मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज ने कहा है कि न्यायालय ने कमरा सील करने का आदेश नहीं दिया था। इस वजह से वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने महंत बलबीर गिरि की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।
प्रयागराज: महंत नरेंद्र गिरि की जिस कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी उस कमरे को सीबीआई ने सील किया था। कमरे खुलवाने को लेकर मठ बाघम्बरी गद्दी के उत्तराधिकारी को लगा झटका।
मामले में जिला न्यायालय ने कहा कि जब कमरे से अब कुछ रिकवरी नहीं करनी है, सील करने के लिए अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया था, तो खुलवाने की अनुमति कैसे दे सकता है? मामले में सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरि ने जिस कमरे में फांसी लगाई थी, वह कमरा सबूतों को इकठ्ठा करने के बाद सील कर दिया था।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का सील कमरा खुलवाने के मामले में दाखिल महंत बलबीर गिरि की याचिका जिला जज ने खारिज कर दी है। मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज ने कहा है कि न्यायालय ने कमरा सील करने का आदेश नहीं दिया था। इस वजह से वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने महंत बलबीर गिरि की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।
मठ बाघम्बरी गद्दी के वसीयत से महंत बनने के बाद बलवीर गिरि की ओर से जिला प्रशासन को पत्र लिखकर उसे खुलवाने की मांग की गई थी। जिला न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। इसके साथ अर्जी को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की है।
सोमवार की रात संगम में बड़े हनुमान मंदिर के पास हुई बमबाजी में तीन छात्रों समेत पांच लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि छात्रों के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद में घटना को अंजाम दिया गया।