रायगढ़

Industrial Safety Violation: निरीक्षण में नियम उल्लंघन का खुलासा, 5 उद्योगों पर लगा 13.96 लाख रुपए का जुर्माना

Industrial Safety Violation: रायगढ़ जिले में उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और दुर्घटनाओं के मामलों के बाद औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की।
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Mar 13, 2026
5 उद्योगों पर 13.96 लाख का जुर्माना (photo source- Patrika)
5 उद्योगों पर 13.96 लाख का जुर्माना (photo source- Patrika)

Industrial Safety Violation: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उद्योगों में हो रही दुर्घटनाओं और मजदूरों की मौत के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान कई उद्योगों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाए जाने पर औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद श्रम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पांच उद्योगों पर कुल 13 लाख 96 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Industrial Safety Violation: सुरक्षा उपायों में लापरवाही और नियमों का उल्लंघन

औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक राहुल पटेल ने बताया कि जिले की विभिन्न फैक्ट्रियों में हुई दुर्घटनाओं के बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच की थी। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर सुरक्षा उपायों में लापरवाही और नियमों का उल्लंघन पाया गया।

इन मामलों को गंभीर मानते हुए संबंधित उद्योगों के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 के तहत आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दर्ज किए गए। सुनवाई के बाद अदालत ने संबंधित उद्योगों को दोषी मानते हुए उन पर आर्थिक दंड लगाया।

Industrial Safety Violation: 8 हजार रुपए का अर्थदंड शामिल

उपसंचालक राहुल पटेल ने बताया कि जिले में स्थित कारखानों की लगातार जांच की जा रही है, ताकि मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि निरीक्षण के दौरान कई उद्योगों में अब भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ रही है।

श्रम न्यायालय के आदेश के अनुसार जिन उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा.लि. सराईपाली पर 2 लाख 30 हजार रुपए, मेसर्स अग्रोहा स्टील प्रा.लि. ग्राम पाली पर दो मामलों में कुल 8 लाख रुपए, मेसर्स विष्णु ब्रिक्स ग्राम उपरकछार जिला जशपुर पर 3 लाख 50 हजार रुपए, मेसर्स इंड सिनर्जी ग्राम कोटमार पर 8 हजार रुपए और मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन महापल्ली पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड शामिल है।

Updated on:
13 Mar 2026 01:00 pm
Published on:
13 Mar 2026 12:59 pm