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रायगढ़ में वेल्डिंग के दौरान बड़ा हादसा! 30 फीट से गिरकर मजदूर की मौत, सुपरवाइजर के खिलाफ केस दर्ज

Chhattisgarh Worker Accident: रायगढ़ में 30 फीट की ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। बिना हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट काम कराने के आरोप में सुपरवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।
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Raigarh Welding Accident

रायगढ़ कास्टिंग कंपनी में हादसा (Photo Source- AI Create)

Raigarh Welding Accident: रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में एक कास्टिंग कंपनी में काम करने के दौरान मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। हादसा लाखा स्थित महालक्ष्मी कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में हुआ, जहां 50 वर्षीय मीर हसन करीब 30 फीट की ऊंचाई पर वेल्डिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे जा गिरा। गंभीर चोट लगने के बाद उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

Raigarh Labourer Death: 30 फीट ऊपर कर रहा था वेल्डिंग का काम

जानकारी के मुताबिक मीर हसन कंपनी में वेल्डिंग का काम करता था। 15 अप्रैल की सुबह वह रोज की तरह कंपनी परिसर में काम कर रहा था। इसी दौरान उसे करीब 30 फीट की ऊंचाई पर वेल्डिंग के लिए भेजा गया था। काम करने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद आसपास मौजूद कर्मचारियों और मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घायल मीर हसन को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया।

इलाज के दौरान तोड़ा दम

अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में मीर हसन का इलाज चल रहा था, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उसकी जान नहीं बच सकी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूंजीपथरा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के बेटे मोहम्मद नदीम के अलावा उसके साथ काम करने वाले शिवम तिवारी, मदन कुमार और अमित सिंह के बयान दर्ज किए। पूछताछ के दौरान पुलिस को मजदूरों की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी मिली।

बिना हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट कराया जा रहा था काम

पुलिस जांच में सामने आया कि मीर हसन को जिस ऊंचाई पर वेल्डिंग के लिए भेजा गया था, वहां काम के दौरान जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। गवाहों के अनुसार मजदूर के पास न हेलमेट था और न ही सुरक्षा बेल्ट समेत अन्य जरूरी सेफ्टी उपकरण। मजदूरों ने पुलिस को बताया कि कंपनी का सुपरवाइजर आशिफ खान मजदूरों से ऊंचाई पर काम करा रहा था। आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना ही मीर हसन को करीब 30 फीट की ऊंचाई पर वेल्डिंग के काम में लगाया गया।

Raigarh Accident News: सुपरवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज

मर्ग जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने कंपनी के सुपरवाइजर आशिफ खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ BNS की धारा 106(1) और 289 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है। हादसे की परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

औद्योगिक और कास्टिंग इकाइयों में ऊंचाई पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस घटना ने एक बार फिर कामगारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कंपनी में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया और हादसे के लिए जिम्मेदारी किसकी थी।