
CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेलवे स्टेशन पर दो साल पहले गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष अदालत ने 20 किलो गांजा के साथ पकड़े गए दो तस्करों को 10-10 साल की कठोर कैद और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को 2-2 साल अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक के.के. चंद्राकर ने जानकारी दी कि 2 मार्च 2023 की रात करीब 9.30 बजे जीआरपी को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर दो युवक संदिग्ध अवस्था में मौजूद हैं। पूछताछ और तलाशी के दौरान दोनों के पास से 20 किलो गांजा बरामद किया गया।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान रविशंकर लोधी (32 वर्ष), निवासी नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) और मनु केवट (20 वर्ष), निवासी नुआपाड़ा (ओडिशा) के रूप में हुई। दोनों ओडिशा से गांजा लेकर रायपुर पहुंचे थे और किसी खरीदार का इंतजार कर रहे थे।
घटना के बाद जीआरपी ने आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण की विवेचना पूरी कर 27 अप्रैल 2023 को चालान पेश किया गया था। लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।