रायपुर

CG Traffic Rules: ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के लिए बड़ी खबर, ई-चालान 90 दिनों में जमा नहीं किया तो जाना पड़ेगा कोर्ट

CG Traffic Rules: नई व्यवस्था को जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है। ई-चालान की राशि जमा नहीं करने पर वर्चुअल कोर्ट द्वारा दोहरी व्यवस्था लागू किए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

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May 09, 2025

CG Traffic Rules: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब 90 के भीतर ई-चालान की राशि नहीं देने पर कोर्ट जाना पड़ेगा। निर्धारित अवधि के भीतर चालान जमा नहीं होने पर वह वर्चुअल मोड पर कोर्ट में स्थानांतरित होगी। इसके बाद चालान जमा करने के लिए वाहन स्वामी को कोर्ट जाना पड़ेगा।

CG Traffic Rules: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ी

नई व्यवस्था को जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है। राज्य पुलिस के अधिकारी इसकी कवायद में जुटे हुए हैं। ई-चालान जमा नहीं करने वालों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए इसका निर्णय लिया गया है। ताकि ई-चालान की तामिली को लेकर हो रही परेशानी और तामिली के बाद भी चालान जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा सकें।

बता दें कि इस समय ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को उनके घर के पते पर ई-चालान भेजा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों के घर का पता और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण इसकी तामिली नहीं हो पा रही है। इसके चलते ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

एचएसआरसी में अपडेट

इस तरह होगी व्यवस्था: ई-चालान की राशि जमा नहीं करने पर वर्चुअल कोर्ट द्वारा दोहरी व्यवस्था लागू किए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत ई-चालान को कोर्ट के जरिए भेजा जाएगा। इसकी तामिली होने पर तुरंत ऑनलाइन पेड करने और नहीं देने पर कोर्ट में आना ही पड़ेगा।

उक्त समस्याओं से निपटने के लिए परिवहन विभाग द्वारा एचएसआरपी नंबर लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नाम-पता के साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर ई-चालान सीधे मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिलेगा। घर बैठे ही ऑनलाइन चालान की राशि जमा करने की सुविधा मिलेगी।

नई व्यवस्था लागू होगी

CG Traffic Rules: संजय शर्मा, एआईजी ट्रैफिक: ई-चालान जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को कोर्ट जाना पडे़गा। नई व्यवस्था को लागू करने 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में एचएसआरपी लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जा रहा है। इसमें वाहन मालिक का ब्योरा अपडेट रहेगा। इसे लगाने के लिए सभी जिला आरटीओ के साथ ही गली-मोहल्लों, कॉलोनियों शासकीय दतरों, जिला न्यायालय में कैंप लगाए जा रहे हैं।

साथ ही परिवहन सेवा केंद्र के साथ ही टोल फ्री नंबर 911206457502 और 911206457503 और ईमेल आईडी customer.support@hsrpcg.com जारी किया गया है। इसके बाद भी नंबर प्लेट नहीं लगाने और जांच के दौरान पकड़े जाने पर 500 से 10000 रुपए का चालान वसूली किया जाएगा।

Published on:
09 May 2025 08:50 am
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