
Dry Day in Chhattisgarh: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पर्व को देखते हुए प्रदेशभर में शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके तहत देसी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। पर्यटन बार, मदिरा भंडारण केंद्र और संबंधित अहाते भी बंद रहेंगे। आबकारी विभाग ने शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब बिक्री और भंडारण पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शुष्क दिवस के तहत प्रदेश की सभी अधिकृत देसी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इन दुकानों से किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही संबंधित अन्य गतिविधियों पर भी विभाग की नजर रहेगी।
सरकार के निर्देश के अनुसार पर्यटन बार, मदिरा भंडारण भंडारागार और उनसे जुड़े अहाते भी 15 अगस्त को बंद रखे जाएंगे। आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर ने सभी जिलों के कलेक्टरों को शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
शुष्क दिवस के दौरान शराब की अवैध बिक्री या भंडारण करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग ने अधिकारियों को ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शुष्क दिवस के दौरान निगरानी के लिए स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन जैसी गतिविधियों पर नजर रखेंगी।
आबकारी विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध रूप से शराब बेचने या भंडारण की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन या आबकारी विभाग को दें। विभाग का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर शुष्क दिवस के आदेश का प्रदेशभर में प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना है।