
Chhattisgarh Teacher Seniority List: छत्तीसगढ़ में व्याख्याता, व्याख्याता एलबी और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित) ई संवर्ग की प्रावधिक वरिष्ठता सूची को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिलों से प्राप्त दावा-आपत्तियों का परीक्षण कर आवश्यक जानकारी 16 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
प्रावधिक वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद संबंधित शिक्षकों से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। इसके बाद विभिन्न जिलों से दावा-आपत्तियां प्राप्त होने का सिलसिला जारी है। प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण के बाद वरिष्ठता सूची तैयार की गई है, जिसे आगे की जांच के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि, कुछ जिलों से अभी भी दूरभाष के माध्यम से वरिष्ठता सूची से संबंधित जानकारी और दावा-आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं। इसे देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्धारित समय-सीमा में पूरी प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से सभी संबंधित संयुक्त संचालकों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि जिलों से प्राप्त दावा-आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद तैयार वरिष्ठता सूची की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी 16 अक्टूबर तक उपलब्ध कराई जाए। निर्देश के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा-आपत्तियों की जांच और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने से पहले सभी संबंधित जानकारियों का परीक्षण किया जा सके।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि 16 अक्टूबर के बाद प्राप्त होने वाली दावा-आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए संबंधित जिलों को तय समय के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों का परीक्षण कर जानकारी भेजने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक परीक्षण और जानकारी भेजने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
प्रावधिक वरिष्ठता सूची पर प्राप्त दावा-आपत्तियों का परीक्षण अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से सूची में दर्ज जानकारियों और वरिष्ठता से संबंधित दावों की जांच की जाती है। अब जिलों से हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में जारी निर्देशों के बाद संबंधित जिलों के अधिकारियों को 16 अक्टूबर की समय-सीमा का पालन करना होगा। अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने से पहले दावा-आपत्तियों के परीक्षण और दस्तावेजों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जा रहा है।