रायपुर

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट, शिकायत के बाद जेल पहुंचा आरोपी

Instagram Offensive Comment: छत्तीसगढ़ के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में रायपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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Updated: 27 Oct 2026, 3:51 PM IST
Guru Khuswant Instagram Controversy
गुरु खुशवंत साहेब पर अभद्र टिप्पणी (Photo Source- Patrika Create)

Guru Khuswant Instagram Controversy: छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री एवं सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु खुशवंत साहेब के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

यह मामला मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के इंस्टाग्राम पोस्ट पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मंत्री और सतनामी समाज के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश बघेल ने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

Satnami Samaj News: 71 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा के पोस्ट पर की गई टिप्पणी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट (@gurukhuswant) पर चंदखुरी से आरंग तक निकाली गई 71 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा से संबंधित पोस्ट अपलोड की गई थी। इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में jai_praksh_official_ नामक इंस्टाग्राम आईडी से कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। शिकायत के मुताबिक, इन टिप्पणियों में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के साथ सतनामी समाज के खिलाफ भी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई।

सामाजिक कार्यकर्ता ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई शिकायत

इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश बघेल ने रायपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों से मंत्री की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। साथ ही, इससे सतनामी समाज सहित सर्वसमाज की भावनाएं आहत होने की बात भी कही गई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सोशल मीडिया अकाउंट से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी जानकारियों का विश्लेषण किया गया।

BNS की धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला

पुलिस ने इस मामले में 17 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 296, धारा 196 और धारा 353(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। इसके बाद मामले की विवेचना शुरू की गई। प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक धीरेंद्र बंजारे कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने शिकायत से संबंधित तथ्यों और डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण किया। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर कथित टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की पहचान करने की दिशा में कार्रवाई की गई।

Guru Khuswant Saheb News: डिजिटल साक्ष्यों से आरोपी की पहचान

पुलिस के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आरोपी का नाम और गिरफ्तारी की तारीख का विस्तृत उल्लेख नहीं है। इसलिए इन तथ्यों की पुष्टि संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से ही की जा सकती है।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई

यह मामला सोशल मीडिया पर सार्वजनिक व्यक्तियों और समुदायों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज किया और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। फिलहाल, इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। प्रकरण से संबंधित अन्य तथ्यों और पुलिस की आगे की कार्रवाई को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

Updated on:
27 Oct 2026, 3:51 PM IST
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