Soumya Chaurasia: बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ACB और EOW की दलीलें सुनने के बाद सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया।
Soumya Chaurasia: हाई कोर्ट ने बहुत चर्चित शराब घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी। सौम्या चौरसिया ने एंटीसिपेटरी बेल की मांग की थी, लेकिन ACB और EOW ने बेल अर्जी का विरोध किया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि 16 दिसंबर को ED ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, उसी शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए अब उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED ने शराब घोटाले के मामले में ACB में FIR दर्ज की है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले का आरोप है। अपनी जांच में ED ने पाया कि यह घोटाला तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, एक्साइज डिपार्टमेंट के MD एपी त्रिपाठी और बिजनेसमैन अनवर ढेबर के एक सिंडिकेट के ज़रिए किया गया था।
Soumya Chaurasia: ध्यान रहे कि सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इससे पहले मई में सौम्या चौरसिया समेत छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर रिहा किया गया था। रिहाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें राज्य से बाहर रहने का भी निर्देश दिया था।