
Illegal Stone Mining: अवैध उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर के मटिया गांव में अवैध पत्थर खनन के मामले में विभाग ने पांच ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 2 करोड़ 90 लाख 88 हजार 600 रुपये की पेनल्टी लगाई है। इसके साथ ही अवैध उत्खनन में इस्तेमाल की जा रही सात चेन माउंटेन मशीनों को भी जब्त किया गया है। खनिज विभाग ने मामले को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।
सहायक खनिज अधिकारी उमेश कुमार भार्गव के अनुसार, मटिया गांव में पत्थर के अवैध उत्खनन की शिकायत और जांच के बाद विभाग ने कार्रवाई की। जांच के दौरान अवैध तरीके से खनन किए जाने की बात सामने आने पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पेनल्टी की कार्रवाई की गई। जिन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें धनेश अग्रहरि, अभयकांत सिन्हा, अम्मी रेड्डी, महेश प्रीतवानी और मनोज साहू शामिल हैं। इन पांचों पर मिलाकर 2 करोड़ 90 लाख 88 हजार 600 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
खनिज विभाग की कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध उत्खनन में इस्तेमाल की जा रही सात चेन माउंटेन मशीनें भी मिलीं। विभाग ने इन सभी मशीनों को जब्त कर लिया है। मशीनों का इस्तेमाल पत्थर की खुदाई और उत्खनन में किया जा रहा था। विभाग की कार्रवाई के बाद अब जब्त मशीनों को नियमानुसार आगे की प्रक्रिया के लिए रखा गया है। पेनल्टी की राशि और अन्य वैधानिक कार्रवाई को लेकर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध उत्खनन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मटिया में सामने आए मामले में भी पंचनामा और अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन में लगे लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों का कहना है कि खनिज संसाधनों के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
मटिया गांव के मामले में पांच ठेकेदारों पर लगी 2 करोड़ 90 लाख 88 हजार 600 रुपये की पेनल्टी से कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं, मौके से सात चेन माउंटेन मशीनों की जब्ती भी की गई है। खनिज विभाग अब न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। अधिकारियों के मुताबिक अवैध उत्खनन से जुड़े अन्य मामलों में भी जांच कर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।