रायपुर

CG News: अब दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

CG News: केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत दोपहिया चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने कहा गया है। हाइवे पर दोपहिया सवार के साथ पीछे बैठे सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।

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Apr 30, 2026
अब दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी (Photo AI)

CG News: दोपहिया वाहन चालकों के साथ अब पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं पहनने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। मई में होने वाली राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य पुलिस, परिवहन विभाग और अंतरविभागीय लीड एजेंसी के अधिकारियों को हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है।

इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस को सख्ती से जांच करने कहा गया है। साथ ही केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत दोपहिया चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने कहा गया है। हाइवे पर दोपहिया सवार के साथ पीछे बैठे सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।

बता दें कि पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष, नहरपारा विकास समिति रमेश आहूजा ने अपर परिवहन आयुक्त को पत्र भेजा था। इसमें हेलमेट लगाने का आदेश नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति गठित करने की मांग की गई थी।
डीलरों के खिलाफ कार्रवाई

बिना हेलमेट दोपहिया वाहन की डिलीवरी करने वाले ऑटोमोबाइल डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्हें दोपहिया की बिक्री करते समय खरीदार को अनिवार्य रूप से हेलमेट देने कहा गया है।

हाईवे हो या शहरी क्षेत्र रोड एक्सीडेंट में मरने वाले दोपहिया वाहन चलाकों की आंकड़े संबंधित विभागों के पास है, लेकिन बगैर हेलमेट के कितने दोपहिया वाहन चालकों की मौतें हुई हैं, इसका स्पष्ट आंकड़ा परिवहन के साथ ट्रैफिक पुलिस के पास भी नहीं हैं। हाईवे के साथ शहरी क्षेत्र में ज्यादातर रोड एक्सीडेंट की घटनाएं ओवर स्पीड, रांग साइड, ड्रंक एंड ड्राइव तथा गलत तरीके से बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने से होती है।

सिर की चोट बन रही बड़ी वजह

सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में सिर की चोटें सबसे बड़ा कारण बनती हैं। ऐसे मामलों में हेलमेट का उपयोग न होना मौत और गंभीर चोटों की प्रमुख वजह के रूप में सामने आता है। विभाग की यह पहल इसी जोखिम को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

विभाग ने सभी जिलों में नियमित निगरानी और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सख्त नियमों और जागरूकता अभियान के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

हेलमेट अनिवार्य

केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रचार-प्रसाद करने के बाद राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद अभियान चलाकर कार्रवाई होगी।

  • डी रविशंकर अपर परिवहन आयुक्त
Updated on:
30 Apr 2026 11:42 am
Published on:
30 Apr 2026 11:41 am
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