रायपुर

Public Holiday: 26 जून को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर व बैंक, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान

Public Holiday: जून के आखिरी सप्ताह में प्रमुख पर्व को लेकर सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर व बैंक बंद रहेंगे…
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Jun 24, 2026
public holiday
सार्वजनिक अवकाश ( File Photo - Patrika )

Public Holiday in chhattisgarh: जून का आखिरी सप्ताह स्कूली बच्चों के लिए खुशियां लेकर आया है। इस सप्ताह प्रमुख पर्व, स्थानीय त्योहार और वीकेंड की छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में छुट्टियों का इस्तेमाल कर आप कूल-कूल मौसम का परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों और बैंकों से संबंधित कुछ जरूरी काम है तो समय से पहले निपटा लें। वरना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किस तारीख को हुई है..

Public Holiday: स्कूूली बच्चों को राहत

छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र के साथ अब बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। इस बीच स्कूली बच्चों को इस सप्ताह छुट्टी मिलने वाली है। जून के आखिरी सप्ताह में मुहर्रम, स्थानीय त्योहारों और वीकेंड की छुट्टियां शामिल हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में 26 जून को मनाए जाने वाला मुहर्रम पर्व को लेकर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई है। इस दिन प्रदेशभर के निजी और प्राइवेट स्कूल समेत सभी कॉलेज, सरकारी दफ्तर व बैंक बंद रहेंगे। इसे लेकर आदेश जारी हुआ है।

27 और 28 जून को पूरे देश में बंद रहेंगे बैंक

इसके बाद 27 जून को महीने का चौथा शनिवार है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, सभी सरकारी और निजी बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। ( Public hoiday in chhattisgarh ) इसके अगले दिन 28 जून को रविवार है। इसलिए पूरे देश में बैंक शाखाएं लगातार दो दिन बंद रहेंगी। यानी 27 और 28 जून को किसी भी शहर में बैंक की शाखाओं में काम नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर लगी रोक

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने 11 जून 2026 को वक्फ द्वारा मोहर्रम के कार्यक्रमों के लिए जारी किए गए प्रतिबंधों संबन्धी आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के तमाम दरगाहों, उर्सो और मजहबी जलसों में डीजे पर रोक लगाई लगाई थी। बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में नाच-गाना, डीजे, धुमाल के उपयोग पर पाबंदी के लगाई गई थी।

अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

इस आदेश के उल्लंघन पर पचास हजार जुर्माने का फरमान भी जारी किया गया था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के इस फरमान को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर कहा कि वक्फ बोर्ड का यह आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर दिया गया है। वक्फ को इस तरह का आदेश जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने मंगलवार को इस मामले में याचिकाकर्ता पक्ष के तर्क को उचित मानते हुए वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है।

Published on:
24 Jun 2026 01:38 pm