रायपुर

Meat shops closed: रायपुर में तीन दिन बंद रहेगी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किया आदेश

Meat shops closed: डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और पर्युषण पर्व पर तीन दिन मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम ने पशुवध गृह और मांस बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया है।
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Sep 22, 2026
Meat shops closed
तीन दिन बंद रहेगी मांस-मटन की दुकानें (Photo Patrika)

Meat Sale Ban in Raipur: डोल ग्यारस पर्व 22 सितंबर, अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर, दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा 26 सितंबर को है। इन तिथियों पर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित घोषित की गई है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों में मांस- मटन विक्रय करने पर तत्काल जप्ती कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निगरानी रखने का आदेश है।

नगर निगम ने जारी किया आदेश

नगर निगम प्रशासन ने इन पर्वों की निर्धारित तिथियों पर पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। नगर निगम के अनुसार डोल ग्यारस 22 सितंबर, अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर और दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा 26 सितंबर को मनाया जाएगा। इन धार्मिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

तीन निर्धारित तिथियों पर रहेगा प्रतिबंध

नगर निगम क्षेत्र में इन तीनों तिथियों पर मांस-मटन की दुकानों के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही पशुवध गृहों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। निगम प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक प्रतिबंधित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

होटलों में भी मांस-मटन बेचने पर कार्रवाई

यह प्रतिबंध केवल खुले बाजार की मांस-मटन दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम ने होटलों में भी मांस-मटन का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए हैं। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद होटलों या अन्य प्रतिष्ठानों में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित सामग्री की तत्काल जब्ती की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जोन कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग करेंगे निगरानी

प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिबंधित तिथियों पर पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय केंद्र बंद रहें। साथ ही होटल और अन्य प्रतिष्ठानों में भी नियमों का पालन हो।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने संबंधित व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपनी दुकानें बंद रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों या प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ जब्ती सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक पर्वों के दौरान शहर में व्यवस्था बनाए रखने और जारी प्रतिबंध को लागू कराने के लिए निगम स्तर पर निगरानी व्यवस्था को सक्रिय रखा जाएगा। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

Updated on:
22 Sept 2026 09:40 am
Published on:
22 Sept 2026 09:37 am