SIR Claim Objection: जोन कार्यालयों में राशन कार्ड और आधार जैसे दस्तावेजों को अमान्य बताकर वापस लौटाया जा रहा है, जबकि नियमों में एक मान्य दस्तावेज पर्याप्त बताया गया है।
SIR Claim Objection: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर शनिवार से दावा-आपत्तियों का सिलसिला शुरू होते ही मतदाताओं की परेशानी बढ़ गई है। क्योकि नियमानुसार 3 जनवरी 2026 से जिले के 116 अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति की सुनवाई कर डॉक्यूमेंट जमा कराए गए।
इस दौरान कई जोन कार्यालय में मतदाताओं द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट मान्य नहीं हैं, ऐसा कहकर वापस भेज दिया गया। जबकि साफ तौर पर कहा गया है कि जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, जिन्हें नोटिस भेजा गया है वह लोग निर्धारित 13 डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक मान्य डॉक्यूमेंट देकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कई मतदाताओं के डॉक्यूमेंट मान्य नहीं कहकर
लौटा दिया।
जोन-5 में दावा आपत्ति की सुनवाई के दौरान कई मतदाता अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर जमा करने पहुंचे थे। लेकिन उन्हें अधिकारी ने मान्य नहीं है कहकर रिजेक्ट कर दिया। वहीं कई मतदाताओं को 2003 की सूची में नाम होने का प्रमाण मांगा जा रहा था। इसको लेकर मतदाता काफी परेशान रहे। सवाल ये उठता है कि, यदि 2003 की सूची में उन मतदाताओं का नाम होता तो फॉर्म जमा करने के दौरान क्या वे मतदाता उस दौरान 2003 की सूची के नाम नहीं दिखाते? कई ऐसे भी नोटिस प्राप्त मतदाता आधारकार्ड और राशन कार्ड लेकर पहुंचे जिन्हें वापस भेज दिया गया।
निर्वाचन से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में लगभग 5000 मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया था। इसमें कई मतदाताओं को अन्य कारणों से वापस भेज दिया गया है। 800 मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई की गई। जबकि रायपुर जिले में सी कैटेगरी के 1 लाख 33 हजार 053 मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा।
यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है, (विदेश स्थित भारतीय मिशन) द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
किसी भी नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को केंद्र-राज्य सरकार-सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
01.07.1987 से पूर्व भारत में किसी भी सरकारी,स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र. दस्तावेज।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट
मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड- विश्वविद्यालय) द्वारा जारी।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र (सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी।
वन अधिकार प्रमाण पत्र।
ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जहां लागू हो।
परिवार रजिस्टर ( राज्य, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार)।
सरकार द्वारा जारी भूमि, मकान, आवंटन प्रमाण पत्र।
आधार से संबंधित मामलों में- आयोग के पत्र क्रमांक 23-2025 ईआरएस