रायपुर

पहली पत्नी से तलाक, दूसरे से विवाद, तीसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था टीचर, महिला आयोग ने सुनाया ये फैसला

Chhattisgarh News : ‘शिक्षक ने पहली पत्नी को तलाक देकर की दूसरी शादी, अब तीसरी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा’ शीर्षक से प्रकाशित किया (Teacher live in relationship) था।
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Updated: 22 May 2023, 6:11 PM IST
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फिंगेश्वर. Chhattisgarh News : फिंगेश्वर ब्लॉक के एक शिक्षक ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरी महिला से चूड़ी प्रथा के तहत विवाद किया था। उक्त शिक्षक दूसरी पत्नी के रहते हुए किसी तीसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप (Teacher live in relationship) में रहने लगा था। जिस पर उसकी दूसरी पत्नी ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया था। जहां तीसरी महिला को नारी निकेतन भेजकर उक्त शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग में शिकायत कर कार्रवाई किया जा सकता है, का फैसला सुनाया गया था। जिसे पत्रिका ने 15 दिसंबर 2022 को ‘शिक्षक ने पहली पत्नी को तलाक देकर की दूसरी शादी, अब तीसरी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा’ शीर्षक से प्रकाशित किया था।

Teacher live in relationship: महिला आयोग के फैसले के बाद शिक्षक की दूसरी पत्नी की शिकायत पर लंबे समय बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए पूर्व माध्यमिक शाला रोबा में पदस्थ शिक्षक किरण कुमार साहू को निलंबित कर दिया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार उनके विरुद्ध की गई शिकायत सही पाई पई। (Teacher live in relationship) निलंबन अवधि में शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद रहेगा।

ज्ञात हो कि फिंगेश्वर ब्लाक के रोबा स्कूल में पदस्थ शिक्षक किरण कुमार साहू ने पहली पत्नी को किसी कारण से तलाक दे दिया। उसके बाद उसने 2017 में चूड़ीप्रथा के जरिये दूसरी महिला से विवाह किया। जिसके साथ लगभग 4 साल तक साथ रहे। दोनों का एक बेटा भी है। लेकिन शिक्षक दूसरी पतनी को बिना तलाक (Teacher live in relationship) दिए तीसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उक्त मामले को लेकर शिक्षक की दूसरी पत्नी ने पिछले वर्ष मई में महिला आयोग में न्याय की गुहार लगाते हुए आवेदन किया था। मामले को सुनने के बाद महिला आयोग ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को नारी निकेतन भेज दिया था।

वहीं, शिकायतकर्ता महिला को शिक्षक के ऊपर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग में आवेदन करने कहा गया था। जिस पर दूसरी पत्नी की शिकायत पर शिक्षक पति को निलंबित किया गया है।

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