CG Rape Case : विवाह का झांसा देकर किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
Raipur Rape Case : विवाह का झांसा देकर किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। (rape case) अर्थदंड की राशि नहीं देने पर पर 6 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। (cg rape case) पूरे प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान करवाए गए।
विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि विधानसभा रोड स्थित ग्राम दौंदेकला निवासी रेखराम ठाकुर (28) साल अपने ही गांव की किशोरी को 30 नवंबर 2021 को भगाकर ले गया। बालिका के ट्यूशन से वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने देर शाम को मंदिरहसौद थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने रेखराम को संदेह के चलते हिरासत में लिया।
पूछताछ में दुष्कर्म करना स्वीकार किया। वहीं घटना के दूसरे दिन बालिका को बरामद किया। प्रकरण की जांच करने के बाद पुलिस ने 24 जनवरी को चालान पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह बघेल ने रेखराम को 20 साल के सश्रम कैद और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।