Crime News: स्कूटी और 30 नग अपने जेब में रखा हुआ था। इसे जब्त कर पूछताछ करने पर पता चला कि इसे बाजार में बेच रहा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
Crime News: नशे का कैप्सूल बेचने वाले युवक को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान करवाए गए। विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि खमतराई बाजार में 29 अगस्त 2021 की दोपहर करीब 1.30 बजे चुमन पटेल (26 साल) निवासी आनंद नगर नशे का कैप्सूल बेच रहा था।
मुखबिर की सूचना पर खमतराई पुलिस ने उसे पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 100 नग नशे के कैप्सूल और 1500 रुपए बरामद किए। इसमें से 70 नग को वह अपनी स्कूटी और 30 नग अपने जेब में रखा हुआ था। इसे जब्त कर पूछताछ करने पर पता चला कि इसे बाजार में बेच रहा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद 18 अक्टूबर 2021 को चालान पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य, गवाहों के बयान और पुलिस की केस डायरी पेश की गई। सभी के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी चुमन को दंडित किया।