mp news: रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन नहीं करने के चलते हाईकोर्ट ने कलेक्टर को तलब किया था लेकिन कलेक्टर कोर्ट में पेश नहीं हुए...।
mp news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ 25 हजार रूपये का वारंट जारी किया है। कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने डीजीपी को वारंट तामीली का आदेश भी दिया है और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर जवाब देने के लिए 22 सितंबर को तलब किया है। हाईकोर्ट ने रेवेन्यू बोर्ड के एक आदेश का पालन नहीं करने के कारण रायसेन कलेक्टर को कोर्ट में तलब किया था लेकिन कलेक्टर पेश नहीं हुए जिसके बाद ये वारंट जारी किया गया है।
रायसेन में 23 साल पहले दिए गए रेवेन्यू बोर्ड के एक आदेश का पालन नहीं करने के चलते बीते दिनों मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर को 19 सितंबर को कोर्ट में तलब किया था। तय तारीख पर कलेक्टर कोर्ट में पेश नहीं हुए और अपना जवाब भेज दिया। रायसेन कलेक्टर की तरफ से भेजे गए जवाब में कहा गया कि हमने मामले में अपील दायर कर दी है। ऐसे में न तो रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन किया जा सकता है और न ही कलेक्टर कोर्ट में हाजिर हो पाएंगे। कलेक्टर के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रूपये का वारंट जारी करते हुए उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है।
रायसेन कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी को वारंट तामीली का आदेश भी दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर जवाब देने के लिए 22 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है। बता दें कि वर्तमान में रायसेन में अरूण कुमार विश्वकर्मा कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। जिस मामले पर कलेक्टर को वारंट जारी किया गया है वो एक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का है जिस पर रेवेन्यू बोर्ड ने आदेश दिया था लेकिन उसका पालन नहीं किया गया।