राजनंदगांव

नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल कारावास की सजा

Crime News : डोंगरगांव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से बलात्कार करने का मामला सामने आया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली।

less than 1 minute read
नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल कारावास की सजा
नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल कारावास की सजा

राजनांदगांव। Crime News : डोंगरगांव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से बलात्कार करने का मामला सामने आया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली। न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने सुनवाई के बाद आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मई 2022 में प्रार्थी ने डोंगरगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बालिका का अपहरण हो गया है। पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना मेंं जुटी थी।

आरोपी गौरव चुनाकर के पास पुणे में होने का खुलासा हुआ था। आरोपी गौरव चुनाकर बालिका का अपहरण कर ट्रेन से पुणे ले गया था और उसके साथ लगातार कई बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस बालिका को पुणे से कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर यहां लाई थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए दिया गया था।

पीडि़त बालिका की ओर से पैरवी वकील परवेज अहमद ने की। सुनवाई के दौरान अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने आरोपी गौरव चुनाकर पिता मोहन चुनाकर उम्र 23 साल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Published on:
14 Oct 2023 09:25 am