Azam Khan News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला को दोषी करार दिया है।
रामपुर(Azam Khan News) : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला को दोषी करार दिया है। इससे पहले, बर्थ सर्टिफिकेट और दो पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला को 7-7 की सजा हो चुकी है। बाप-बेटे अभी रामपुर जेल में बंद हैं।
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग करके दो पैन कार्ड तैयार करवाए। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए यह पूरा फर्जीवाड़ा किया। इस मामले की जांच के दौरान कई दस्तावेज और गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।
रामपुर में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने धोखे से और जाली दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए और उनका इस्तेमाल किया। एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके एजुकेशन रिकॉर्ड के अनुसार सही है। जबकि दूसरे पासपोर्ट में 1990 दिखाया था।
समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान का जलवा सीएम से कम नहीं था। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि लखनऊ से रामपुर स्टेट प्लेन उन्हें सिर्फ ड्राप करने के लिए जाया करता था। आजम खान 2017 में अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री थे। उन्होंने अपने रसूख के दम पर लखनऊ नगर निगम से बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) बनवाया। उसी के आधार पर अब्दुल्ला ने फर्जी पैन कार्ड बनवाए। इसके बाद अब्दुल्ला ने दो पासपोर्ट भी बनवा लिए और उनका इस्तेमाल भी किया।