रामपुर

Azam Khan News: आजम परिवार को हाईकोर्ट से राहत, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आएगा परिवार

Rampur News: पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान परिवार को जमानत दे दी है। इसे आजम परिवार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

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May 25, 2024

Azam Khan News: पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सपा नेता आजम खान और उनके परिवार को जेल से रिहाई के लिए इंतजार करना होगा। सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर के एक मामले में सात साल और छजलैट मामले में दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा आजम, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटा अब्दुल्ला आजम कोर्ट में विचाराधीन कई मामलों में जमानत तुड़वा चुके हैं।

अब इन मामलों में दोबारा जमानत मिलने के बाद ही आजम परिवार जेल से बाहर आएगा। सपा नेता आजम खान को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 18 अक्तूबर 2023 को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम व उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को भी सात साल की सजा सुनाई थी।

तभी से आजम खान सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई और डॉ. तंजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं। तीनों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने 23 जनवरी 2024 को तीनों की अपील खारिज कर दी। साथ ही निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट से तीनों को राहत मिल गई, लेकिन किसी की अभी रिहाई नहीं होगी।

आजम खान, अब्दुल्ला और तजीन ने अदालत में विचाराधीन कई मामलों में अपनी जमानत तुड़वा ली थी। ऐसे में अब जेल से बाहर आने के लिए इन्हें फिर जमानत करानी होगी। वहीं सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर के एक मामले में सात साल की सजा भी हो चुकी है। इसके अलावा आजम और अब्दुल्ला को मुरादाबाद के छजलैट मामले में भी दो साल की सजा हो चुकी है। ऐसे में इन्हें इन मामलों में भी जमानत मिलने के बाद ही रिहाई मिल सकेगी।

Published on:
25 May 2024 03:03 pm
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