Azam Khan News: अमर सिंह परिवार पर विवादित बयानबाजी मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है, लेकिन अदालत ने उन्हें दो जमानती और 20 हजार रुपये का निजी बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।
Azam Khan Case: स्वर्गीय अमर सिंह के परिवार पर विवादित टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भले ही अदालत ने दोषमुक्त कर दिया हो, लेकिन अब उन्हें विधिक प्रक्रिया के तहत दो जमानती और 20 हजार रुपये का निजी बंधपत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि दोषमुक्ति के बावजूद औपचारिक जमानती दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।
यह मुकदमा पांच मार्च 2020 को तब दर्ज हुआ था, जब राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह ने आरोप लगाया कि आजम खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके परिवार पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इंटरव्यू जौहर विश्वविद्यालय परिसर में रिकॉर्ड हुआ था, जिसके चलते मामला लखनऊ से ट्रांसफर होकर रामपुर के अजीमनगर थाने भेजा गया।
शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद माना कि अभियोजन आरोप साबित नहीं कर सका। इसके बाद कोर्ट ने आजम खान को बरी करते हुए निर्देश दिया कि वे 20-20 हजार रुपये के दो जमानती तथा बराबर धनराशि का एक निजी बंधपत्र दाखिल करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अगर अभियोजन पक्ष इस फैसले के विरुद्ध अपील करता है, तो अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होने पर आजम खान की उपस्थिति अनिवार्य होगी।