रामपुर

आजम खान के बेटे ने चुराई थी मशीन, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जानें पूरा मामला 

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सड़क सफाई मशीन चोरी मामले में जमानत दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को राहत दी। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला ? 

less than 1 minute read
Feb 13, 2025
UP By Elections 2024

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने दोनों को एक अहम मामले में जमानत दे दी। यह मामला सड़क साफ करने वाली एक मशीन चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ है।

क्या है पूरा मामला ? 

साल 2022 में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद, रामपुर जिले द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली थी। इसके बाद, यह मशीन रामपुर स्थित खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें राहत दी।

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत 

बता दें कि इस मामले में 21 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजम खान और उनके बेटे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने में असफल रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है।