
आजम खान
मुरादाबाद एडीजे-5 एमपी/एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद राजनेता आजम खान को बड़ा झटका देते हुए उनकी सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। यह मामला 2008 की एक घटना से संबंधित है, जब आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने छजलैट पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के बाद सड़क जाम का आयोजन किया था।
मुरादाबाद एमपी/एमएलए कोर्ट ने पहले आजम खान और अब्दुल्ला आजम को उनके कृत्य के लिए दो साल की कैद और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोनों ने अलग-अलग अदालतों में अपनी सजा को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
अब कोर्ट ने निचली अदालत की दी गई सजा को बरकरार रखते हुए मूल फैसले को सही ठहराया है, जिसमें दोनों को दो साल की सजा सुनाई गई थी। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्वनोई ने इस न्यायिक फैसले की पुष्टि की।
मोहन लाल ने कहा कि अदालत ने गुरुवार को खान की दो साल की सजा और 3,000 रुपये के जुर्माने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। आजम खान वर्तमान में इस मामले के संबंध में सीतापुर जेल में बंद हैं। इस मामले में अब्दुल्ला आजम की अपील अन्य अदालतों में विचाराधीन है। इस मामले में दोनों को एमपी/एमएलए विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था और उन्होंने अलग-अलग अपीलें दायर की थीं।
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Updated on:
18 Jan 2025 08:01 pm
Published on:
18 Jan 2025 08:01 pm
