रामपुर

SIR में घोर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: बहराइच के बाद अब रामपुर में भी गिरी गाज, पांच बीएलओ निलंबित

Special Intensive Revision (SIR): यूपी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने बड़ा ऐक्शन लेते हुए रामपुर में पांच और बहराइच में दो बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

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Nov 22, 2025
SIR में घोर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई | AI Generated Image

7 blo suspended in Rampur Bahraich: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान लापरवाही बरतने वाले सात बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई दो जिलों बहराइच और रामपुर में की गई है। बहराइच में दो और रामपुर में पांच बीएलओ को सस्पेंड किया गया। जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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रामपुर में पांच बीएलओ निलंबित

रामपुर में एसआईआर के काम में धीमी गति और आदेशों की अनदेखी पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पांच बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। इनमें दो शिक्षामित्र, दो आंगनबाड़ी कार्यकत्री और एक सींचपाल शामिल हैं। प्रशासन ने बताया कि 4 दिसंबर तक बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाना है, लेकिन कई स्थानों पर लापरवाही देखी गई, जिसके बाद तत्काल निलंबन आदेश जारी किए गए।

लापरवाही के मामलों की सूची जारी

निलंबित किए गए अधिकारियों में - शिक्षामित्र शमशाद अली (प्राथमिक विद्यालय अलीनगर जागीर), आंगनबाड़ी कार्यकत्री शाजिया (सैजनी नानकार), सींचपाल शुएब खान (बीडीओ कार्यालय बिलासपुर), आंगनबाड़ी कार्यकत्री सुनीता रावत (सुंदर लाल इंटर कॉलेज, मोहल्ला कूंचा), शिक्षामित्र हरिशंकर (कंपोजिट विद्यालय पटवाई) इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

बहराइच में दो बीएलओ निलंबित

बहराइच में जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने दो बीएलओ को सस्पेंड किया। अधिकारियों ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना माना, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता बताया गया।

निर्वाचन आयोग ने जताई कड़ी नाराजगी

अधिकारियों ने कहा कि एसआईआर जैसे अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में ढिलाई स्वीकार्य नहीं। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। बताया गया कि ऐसे व्यवहार से निर्वाचन व्यवस्था बाधित होती है, जो पूरी तरह नियमावली के विपरीत है।

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