Rampur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पत्नी को हर महीने 30 हजार रुपये भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीन महीने में मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का समय दिया है, नहीं तो आगे सुनवाई जारी होगी।
SP mp mohibullah nadvi wife alimony news: उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पत्नी रुमाना को भरण-पोषण देने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सांसद को तीन महीने के भीतर न्यायालय के मध्यस्था केंद्र के माध्यम से वैवाहिक विवाद सुलझाने का प्रयास करना होगा और इस दौरान हर महीने 30 हजार रुपये पत्नी को भरण-पोषण के रूप में देने होंगे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि नदवी 30 हजार रुपये महीना देने में विफल रहते हैं या मध्यस्था केंद्र में तीन महीने में समझौता नहीं होता है, तो कोर्ट मामले की सुनवाई आगे बढ़ाएगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को विवाद का संभावित समाधान निकालने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय दिया है।
हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मध्यस्थता के दौरान सांसद मौजूदा भरण-पोषण राशि का भुगतान नियमित रूप से जारी रखें। यदि सांसद इस भुगतान में विफल होते हैं या मध्यस्थता निष्फल होती है, तो अंतरिम आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा और कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा।
पत्नी रुमाना ने बताया कि उनका निकाह 22 अक्टूबर 2012 को हुआ था। मोहिबुल्लाह नदवी के पहले तीन विवाह हो चुके थे, जिसमें उनकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। रुमाना के साथ यह चौथा विवाह था और वर्तमान में मोहिबुल्लाह अपनी पांचवीं पत्नी के साथ रह रहे हैं। रुमाना ने उनके खिलाफ मारपीट और दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया है।
रुमाना और मोहिबुल्लाह का एक बेटा है, जिनका नाम अमिनुल्लाह है और उम्र 12 साल है। पत्नी ने कोर्ट से भरण-पोषण के रूप में मुआवजे की मांग की थी ताकि परिवार और बच्चों का भला हो सके।
सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर वह कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने बताया कि वे रामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।