रतलाम

रतलाम में 8 हजार खातेदार गायब, 7 करोड़ रुपए का नहीं मिल रहा हिसाब

आठ हजार से अधिक खातेदारों को ढूंढेगा पोस्ट ऑफिस, 60 दिन में नहीं मिले तो राशि होगी राजसात, सात करोड़ से अधिक की राशि जमा है इन खातों में, सिटीजन वेलफेयर के उपयोग में आएगी जब्त राशि।

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Feb 29, 2020
Villagers circle the car on the possibility of distributing cash and l

रतलाम. रतलाम संभाग के प्रधान डाकघर से संबंधित जिले के पोस्ट ऑफिसों में आठ हजार से अधिक खातेदार ऐसे हैं जिन्होंने बीते 10 सालों में खाते से न तो राशि जमा कराई है और न ही निकाली है। ऐसे खातेदारों को ढूंढने का काम अब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी करेंगे। अगर 60 दिन में ये खातेदार नहीं मिले तो उनके खातों में जमा राशि को राजसात कर लिया जाएगा। उक्त राशि सिटीजन वेलफेयर कोष में जमा कर दी जाएगी। जो उनके आर्थिक कल्याण पर खर्च होगी। रतलाम संभाग के डाकघरों में उक्त राशि सात करोड़ के करीब बताई जा रही है।

केंद्र सरकार ने इस वर्ष वित्तीय विधेयक में बदलाव किया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक कोष की स्थापना की है। इस कोष में ऐसे खातों की राशि जमा की जाएगी तो बीते 10 साल से निष्क्रिय हैं। रतलाम संभाग के रतलाम, जावरा, झाबुआ व अलीराजपुर जिले में ऐसे खातों की संख्या 8531 बताई जा रही है।इसमें पांच हजार से अधिक खाते रतलाम पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत व 3352 खाते झाबुआ पोस्ट ऑफिस के शामिल है। इन खातों में करीब सात करोड़ की राशि होने की संभावना जताई जा रही है।

ये है प्रक्रिया
इसके लिए पोस्ट ऑफिस प्रारंभ में खातेदारों के पते के हिसाब से उस क्षेत्र में स्थित सब पोस्ट ऑफिस के सूचना बोर्ड पर सूची प्रकाशित करेगा। उक्त सूचियों का अवलोकन खातेदार कर सकेंगे। अवलोकन के दौरान अगर कोई खातेदार मिलता है और वह मूल दस्तावेज (केवाईसी) प्रस्तुत कर देता है। तो उसे राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। 60 दिन में अगर कोई खातेदार सामने नहीं आता है, तो उक्त राशि राजसात कर भारत सरकार द्वारा बनाए गए सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में जमा कर दी जाएगी। उक्त राशि का उपयोग सीनियर सिटीजन के आर्थिक उत्थान पर खर्च होगी।

किस खाते के कितने खातेदार
आरडी- 4501
टीडी-142
केवीपी-1789
एनएससी-1861
एमआईएस- 237
एससीएसएस-01

IMAGE CREDIT: patrika

60 दिन के बाद राशि होगी राजसात

सरकार ने ऐसे खातों की राशि को राजसात करने का निर्णय लिया है। जिनमें मैच्यूरिटी दिनांक से 10 साल की अवधि में राशि का लेन-देन नहीं किया है। ऐसे खातेदार अगर 60 दिन में अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। तो केवाईसी सहित अन्य दस्तावेज वे प्रस्तुत करते हैं तो राशि का भुगतान होगा। ऐसा नहीं करने पर राशि राजसात कर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सिटीजन वेलफेयर कोष में जमा कर दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने खातों की सूची वेबसाइड पर प्रकाशित की है।
- प्रवीण श्रीवास्तव, अधीक्षक, मुख्य डाकघर रतलाम

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Published on:
29 Feb 2020 12:32 pm
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