रतलाम

आयकर में रिफंड के लिए करना होगा इंतजार, जाने क्यों होगा एेसा

रिफंड के लिए विभाग का आदेश, जांच के बाद होगी धन की वापसी, 50 हजार से अधिक पर रोक

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Jan 11, 2018

रतलाम। अगर आप इस वित्तीय वर्ष की समाप्ती के पूर्व आयकर विभाग से 50 हजार रुपए से अधिक का रिफंड मांगने की सोच रहे है तो ये खबर जरा ध्यान से पढ़ ले। असल में नए आदेश के मुताबीक ५० हजार से अधिक रिफंड पर फिलहाल आयकर विभाग ने रोक लगा दी है। एेसा क्यों हुआ व क्या होगा आगे, ये जानने के लिए पढे़ से पूरी खबर।

आयकर विभाग ने टैक्स जमा करने वालों के रिफंड पर रोक लगा दी है। वे आयकरदाता जिनकी धनवापसी 50 हजार रुपए से अधिक की है, ये रोक उन पर लागू होगी। जांच के बाद 50 हजार रुपए से अधिक की धनवापसी की जाएगी। बताया जा रहा है ये टैक्स के हिसाब-किताब आकड़ों को सही करने के लिए किया गया है। 2.50 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई कर नहीं है, लेकिन इससे अधिक आय होने पर 5 से लेकर 30 प्रतिशत तक कर देना होता है। विभाग का ध्यान इस समय वसूली पर तो है, लेकिन रिफंड पर इंतजार करना होगा।

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ITR रिफंड के लिए भरना होता है

असल में रिफंड के लिए ITR फॉर्म भरना होता है। इसके बाद वैलिडेट बटन को क्लिक करना होता है। इसके बाद टैक्सेस पैड व वेरिफिकेशन शीट की की गणना करदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर की जाकर रिफंड किया जाता है। रिफंड की राशि दावे के आधार पर होती है, हालाकि ये जरूरी नहीं है कि विभाग इसको माने। कई बार विभाग इसको अस्वीकार कर देता है। इसके बाद अपील करना होती है।

ये है आयकर का नियम

- 2.50 लाख रुपए सालाना आय पर कोई कर नहीं।

- 2.50 लाख से 5 लाख रुपए तक 5 प्रतिशत कर।

- 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए सालाना आय पर 20 प्रतिशत कर।

- 10 लाख रुपए से उपर की आय पर 30 प्रतिशत कर देना होता है।

ये है कर सलाह

हालांकि, लोग कई तरह के निवेश करके टैक्स देनदारी में छूट पा सकते हैं। इसके साथ ही कई और तरह से भी टैक्स बच सकता है। रिटर्न भरते समय आयकर अधिनियम की धारा 8०सी व 80डी आदि के तहत छूट दी जाती है। इनसे संबंधित जगहों में निवेश करके टैक्स देनदारी कम की जा सकती है।


- गोपाल काकानी, आयकर सलाहकार

विभाग का आदेश मिला


रिफंड के मामले में वरिष्ठ कार्यालय से आदेश मिला है। नए आदेश के अनुसार ५० हजार रुपए से उपर के रिफंड के मामले में पहले जांच की जाएगी। इसके बाद नियम में आने पर धनवापसी होगी।

- सतीश सोलंकी, संयुक्त आयकर आयुक्त, रतलाम रेंज

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Published on:
11 Jan 2018 10:29 am
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