MP News: मध्य प्रदेश की 62 पंचायतों में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई शुरू। पूर्व सरपंचों से होगी 1,37,35,396 रुपए की सीधी वसूली।
tyonthar panchayats corruption case: भ्रष्टाचार में फंसे कई पूर्व सरपंच और सचिवों पर एक बार फिर कार्रवाई की गई है। इस बार रीवा के त्योंथर जनपद क्षेत्र के 62 पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार की जांच के बाद चली सुनवाई के बाद तत्कालीन सरपंचों से वसूली की तैयारी है। पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत हुई सुनवाई के बाद संबंधित दोषियों पर जुर्माना लगाया गया है। (mp news)
कलेक्टर ने त्योंथर तहसीलदार को पत्र लिखकर संबंधित सरपंचों से वसूली करने का निर्देश दिया है। इसमें कई पंचायतों में एक से अधिक पूर्व सरपंच शामिल हैं। अलग-अलग समय पर पंचायतों में कराए गए निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं में की गई जांच के बाद धारा 89 के तहत सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसमें लापरवाही और अनियमितता में शामिल होने की पुष्टि होने पर संबंधितों से राशि वसूली का निर्देश जारी हुआ है। कलेक्टर ने कहा है कि उक्त राशि की वसूली कर सप्ताह भर के भीतर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाए। इन पंचायतों से 1,37,35,396 रुपए की वसूली की जाएगी।
पंचायतों में एक से अधिक तत्कालीन सरपंचों से वसूली की जानी है। जिस सरपंच के कार्यकाल में जितने का भ्रष्टाचार हुआ, उतनी राशि की वसूली होनी है। टंगहा में बिटोल, कमलेश कुमारी और रेखा देवी, चौखड़ा के मोतीलाल, पन्नालाल, मझिगवां में कोइली देवी, विजय कुशवाहा, अमांव में रतन देवी, छंगूलाल कोरी, डाढ़ा कला में गायत्री देवी एवं लालजी कोल, पड़िवार में उमेश कली, विद्यावती तिवारी, डीह में अंजना सिंह, बनवारी लाल, घटेहा में रामधनी, सत्यभामा, रामजी यादव, पंछा में सूर्यकली, संतलाल कोल, डोड़किया में निर्मला देवी, कुसुमकली, ढखरा में मुन्नीलाल कोल, लक्षमिनिया, चंद्रपुर में मौजीलाल, रामकृपाल, अंजोरा में रामगरीब कोल, गुलसबा बेगम, रिसदा सुरसरी प्रसाद, छविलाल आदि शामिल हैं।
कलेक्टर ने वसूली के लिए जिन पंचायतों की सूची सौंपी है, उसमें प्रमुख रूप से त्योंथर क्षेत्र के कोरांव, गोंद खुर्द, फरहदी, टंगहा, चौखड़ा, मझिगवां, कुठिला, अमांव, डाढ़ा कला, गंगतीरा, पड़िवार, जमुई, गोंद कला, झोटिया, तुर्कीगोंदर, परसिया, पनासी, गढ़ी, बरेठी कला, सोहरवा, रेही, रिसदा, खाम्हा, पुरवा मनीराम, अंजोरा, दुआरी, डीह, सूती, नौबस्ता, पटहट, बरुआ, बुदामा, घटेहा, पंक्षा, ढखरा, डोडकिया, चंद्रपुर, कोनिया कला, सरुई, सोहागी, कोटरा कला, देउपा कोठार आदि शामिल हैं।
पंचायतरात अधिनियम की धारा 89 के तहत करीब पांच वर्ष से अधिक समय तक सुनवाई चली। अब संबंधितों से वसूली का प्रकरण तैयार कर तहसीलदार को सौंपा गया है। 62 पंचायतों से वसूली की जा रही है, अधिकांश 2020-21 से सुनवाई में चल रहे हैं। (mp news)
पंचायतों में हुई अनियमितता में जांच के बाद संबंधित को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। सुनवाई के बाद जहां पर अनियमितता पाई गई है, संबंधित पूर्व सरपंचों से राशि वसूली के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। -प्रतिभा पाल, कलेक्टर