traffic rules in india प्रदूषण प्रमाण पत्र ना हाेने, वाहन के ओवरलाेड होने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर भी देना हाेगा भारी-भरकर जुर्माना
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक नियम ताेड़ने ( break traffic rules ) पर दाेगुना जुर्माना लगेगा। सरकार ने वाहनों के प्रशमन शुल्क ( penalty) में बढोतरी कर दी है। ओवललोड वाहन, सीट बेल्ट न लगाने, हैलमेट न लगाने, वाहन का बीमा न हाेने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने और वायु प्रदूषण प्रमाण पत्र ना हाेने पर अब यूपी में वाहन स्वामियाें काे अपनी जेब ढीली करनी हाेगी।
सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रवर्तन ) राम प्रकाश मिश्रा ने जुर्माना राशि में बढ़ोत्तरी किए जाने की पुष्टि की है। उन्हाेंने बताया कि शासन ने पूर्व के नियमों को अतिक्रमण करते हुए नए प्रशमन शुल्क ( traffic rules violation ) की सूची जारी कर दी है। अब ओवरलोड वाहनों के अभियोग में 20 हजार रूपये व 2 हजार रूपये प्रतिटन की दर से तथा वाहन में लदा माल न उतारने की दशा में 40 हजार रूपये वाहन का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया है।
इसी तरह से अगर वाहन स्वामी सीट बेल्ट नहीं लगाता है ताे एक हजार रूपये का जुर्माना देना हाेगा। वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाने के मामले में अब एक हजार रूपये देने हाेंगे। इसी तरह से एम्बुलेंस को रास्ता न देने के पर 10 हजार रूपये का शुल्क वसूला जाएगा। अगर वाहन का बीमा नहीं है ताे ऐसी दशा में दाे हजार रूपये देने होंगे। अगर वाहन वायु प्रदूषण फैलाता है ताे 10 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा।
वाहन से ध्वनि प्रदूषण फैलता है तो 10 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह से अगर वाहन चलाते समय अगर चालक मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो एक हजार रूपये का जुर्माना लगेगा। वाहन में रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप न लगी हाेने पर भी दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यानी साफ है कि अब ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक ( traffic rules awareness) हाे जाइये। अगर अब आपने वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमाें का पालन नहीं किया ताे आपकाे यह लापरवाही महंगी पड़ेगी और किसी भीर चाैराहे पर आपकाे अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।