सहारनपुर

घर के बाहर खेल रही मासूम को पड़ोसी ने बनाया निशाना, बच्ची की हालत देख हैरान रह गया परिवार

Highlights बेहोशी की हालत में दूसरे के घेर में पड़ी मिली मासूम पड़ोस का ही रहने वाला है आरोपी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दे रही दबिश
less than 1 minute read
Oct 30, 2019
Feature image

देवबंद। कोतवाली क्षेत्र के गांव में मासूम बालिका के साथ गांव के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। बालिका के गांव के ही एक घेर में बेहोशी की हालत में पड़े होने पर परिजनों ने उसे वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

कोतवाली क्षेत्र गांव निवासी पीडि़त पिता ने बताया कि गांव का ही सतीश उसकी 6 वर्षीय पुत्री को बहलाकर अपने चाचा के घेर में ले गया। यहां उसने मासूम के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के न मिलने पर उसकी तलाश की तो वह गांव के ही एक घेर में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। उधर आरोपी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था। बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिली बच्ची को आनन फानन में ग्रामीणों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बालिका को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। और आरोपी सतीश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 ए,बी एवं 5/6 और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया।

जल्द ही आरोपी को किया जाएगा गिरफ्तार

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उनके मुताबिक बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

Published on:
30 Oct 2019 03:07 pm
Also Read
View All
Saharanpur News: इकलौते भाई का शव मिलते ही सुलग उठा देवबंद, 17 साल के शिवा की हत्या पर हाईवे पर बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज!

Shayan Masood Samajwadi Party: लोकसभा में किया प्रचार, अब सपा में शामिल होने की चर्चा, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बढ़ेगी टेंशन?

सहारनपुर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, मजदूरों के चीथड़े उड़े, मची अफरा-तफरी

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर: प्रशासन ने ठोका करोड़ों का हर्जाना, 30 दिन में खाली करने का आदेश

DM ऑफिस के अंदर कैसे बनी मस्जिद? कोर्ट ने अवैध माना, अब 30 दिन में हटाने का आदेश, जानिए 6.41 करोड़ का जुर्माना कैसे तय हुआ