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संभल में बुलडोजर कार्रवाई! 30 साल पुरानी मस्जिद ढही; दो थानों की पुलिस और पीएसी रही मौजूद

Sambhal News: यूपी के संभल में प्रशासन ने 30 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। यह मस्जिद श्रीकल्कि धाम मंदिर से सटी पार्क की जमीन पर बनी थी। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान दो थानों की पुलिस और पीएसी तैनात रही।

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Oct 14, 2025
संभल में बुलडोजर कार्रवाई! AI Generated Image

Bulldozer action on 30 year old mosque in Sambhal: संभल जिले में मंगलवार को प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया। यह मस्जिद श्रीकल्कि धाम मंदिर से सटी हुई थी और पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। एक घंटे तक चले इस अभियान में किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ और प्रशासन ने पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया।

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पार्क की जमीन पर बनाई गई थी मस्जिद

जानकारी के मुताबिक, यह मस्जिद पार्क की 262 वर्गमीटर भूमि पर बनी हुई थी, जो कुल एक हेक्टेयर से अधिक जमीन का हिस्सा है। चार महीने पहले ग्रामीणों ने लेखपाल से शिकायत की थी कि मंदिर के पास बनी छोटी मस्जिद सार्वजनिक पार्क की भूमि पर है। जांच के बाद लेखपाल ने इसे अवैध निर्माण बताया और ‘ग्राम सभा बनाम जमील अहमद’ के नाम से वाद दायर किया। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने 24 सितंबर को बेदखली का आदेश जारी किया था।

प्रशासनिक टीम ने पूरी तैयारी के साथ की कार्रवाई

मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे प्रशासनिक अमला ऐंचौड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के सैदनगली-मनौटा गांव पहुंचा। टीम में नायब तहसीलदार दीपक जुरैल, राजस्व निरीक्षक अवनीश यादव, चंद्रपाल सिंह और कई लेखपाल शामिल थे। वहीं, सीओ असमोली कुलदीप सिंह, थानाध्यक्ष मोहित काजला और इंस्पेक्टर राजीव कुमार बालियान भी मौके पर मौजूद रहे। किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए दो थानों की फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया।

एक घंटे में पूरी इमारत ध्वस्त

करीब दोपहर 1 बजे दो बुलडोजरों की मदद से मस्जिद पर ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। प्रशासन ने मलबे को ट्रकों में भरवाकर हटाने का कार्य भी शुरू करा दिया। अब मस्जिद की जगह खाली जमीन बची है, जिस पर आगे पार्क के विस्तार की योजना पर काम किया जाएगा।

न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई, प्रशासन ने दी सफाई

नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि यह भूमि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक पार्क के नाम दर्ज है। 262 वर्गमीटर हिस्से पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे आज पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं, सीओ असमोली कुलदीप सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है और इसे शांतिपूर्ण माहौल में पूरा किया गया।

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