Sambhal News: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर शारिक साठा के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। अयान हत्याकांड में अदालत में पेश न होने पर अब उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी, जबकि हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी।
Sambhal Violence: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। अयान की हत्या के मामले में अदालत में पेश न होने के चलते उसके खिलाफ जारी तीसरी उद्घोषणा नोटिस की अवधि पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब शारिक साठा की चल-अचल संपत्ति कुर्क किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
नखासा पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शारिक साठा के दीपा सराय स्थित आवास पर तीसरी बार कुर्की की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया था। तय 30 दिन की अवधि में आरोपी के अदालत में उपस्थित न होने पर यह स्पष्ट हो गया कि वह जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रहा है। इसी आधार पर उसके खिलाफ आगे की कठोर कार्रवाई की जा रही है।
गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में एडवोकेट सर्वे के दौरान अचानक भड़की हिंसा ने संभल को झकझोर दिया था। पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटनाओं में भीड़ में शामिल बिलाल, नईम, कैफ और अयान की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस हिंसा के बाद जांच में शारिक साठा का नाम साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया।
एसआईटी जांच में सामने आया कि हिंसा पूरी तरह सुनियोजित थी। तलाशी अभियान के दौरान घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस और विदेशी हथियार बरामद किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि शारिक साठा ने विदेश में रहते हुए अपने गुर्गों गुलाम और मुल्ला अफरोज के जरिए तमंचे उपलब्ध कराए थे, जिनका इस्तेमाल पुलिस पर फायरिंग में किया गया।
पुलिस पहले ही शारिक साठा के सहयोगी मुल्ला अफरोज और गुलाम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं, कोतवाली पुलिस ने शारिक साठा के खिलाफ चार अलग-अलग हत्याओं में प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी मामलों में वह वांछित चल रहा है और लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा है।
पुलिस इससे पहले बिलाल और नईम की हत्या के मामलों में भी शारिक साठा के घर पर कुर्की के नोटिस चस्पा कर चुकी है, लेकिन दोनों नोटिस किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फाड़ दिए गए थे। इसके बावजूद पुलिस और एसआईटी ने कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तीसरी उद्घोषणा पूरी कर ली।
30 नवंबर 2025 को अयान की हत्या से जुड़े मुकदमा अपराध संख्या 339/2025, धारा 103(1)/125/61(2) बीएनएस, थाना कोतवाली संभल के तहत तीसरी उद्घोषणा नोटिस की अवधि पूरी हो गई। एसआईटी प्रभारी व असमोली सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि तीन मामलों में उद्घोषणा के बावजूद आरोपी पेश नहीं हुआ, जिसके बाद न्यायालय द्वारा उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए जाएंगे।