
सतना। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिये आयोग ने तमाम गाइड लाइन तय कर दी है साथ हर कार्यक्रम की निगरानी आयोग द्वारा करवाई जाएगी। यदि किसी पार्टी का स्टार प्रचारक किसी उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में आता है तो उसका खर्चा उम्मीदवार के खर्च में नहीं जुड़ेगा। लेकिन स्टार प्रचारक की सभा या पंडाल में उम्मीदवार का नाम या फोटो लगी होगी तो उसका आधा खर्चा उम्मीदवार के खाते में जोड़ दिया जाएगा। एक उम्मीदवार के लिये खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये रखी गई है। खर्च का हिसाब नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की दिनांक से रखा जाएगा।
चुनावी खर्च के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक अपने दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए किसी साधन से आना-जाना करते हैं तो उसका खर्चा उम्मीदवार के चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करेगा या फिर स्टार प्रचार की सभा या पंडाल में अपना नाम बैनर पोस्टर फोटो लगाएगा तो उसका आधा खर्चा उम्मीदवार के हिस्से में जोड़ा जाएगा।
कोई कॉलम छूटा तो निरस्त होगा पर्चा
उम्मीदवार को प्रारुप 26 में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि, अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना अनिवार्य है। यह शपथ उसे पब्लिक नोटरी या ओथ कमिश्नर अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेनी है। शपथ पत्र का कोई कालम भी खाली नहीं छोडऩा है। शपथ पत्र नामांकन की अंतिम तिथि के दिन 3 बजे तक जमा किया जा सकता है।
ये है उच्चतम न्यायालय की गाइड लाइन
उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी शपथ पत्र में कोई भी कालम खाली छोड़ता है एवं इस आशय की जानकारी यदि रिटर्निंग अधिकारी ने सूचना द्वारा अभ्यर्थी को दे दी है एवं इस सूचना उपरांत भी अभ्यर्थी अपने शपथ पत्र में कालम पूर्ण नहीं भरता या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त चैक लिस्ट अनुसार नया शपथ पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कोई स्थिति लागू नहीं होती है तो उसे निरंक अथवा लागू नहीं लिखें।
नोडल अधिकारी देंगे हेलीकॉप्टर की अनुमति
विधानसभा निर्वाचन के दौरान हेलीकॉप्टर लैण्डिंग चार्ज की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदाय करने व हेलीकॉप्टर लैण्डिंग की स्थिति में अनुमति जारी करने हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण निर्मल कुमार जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हेलीकॉप्टर के लिये तीन दिन से अधिक की अनुमति नहीं मिल सकेगी।