सवाई माधोपुर

रेल यात्रा से पहले पढ़ लें नए नियम : पकड़े जाने पर 10 हजार भरना होगा जुर्माना, अवैध गतिविधियों पर बढ़ी सख्ती

Railway New Rule: रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है। कोटा रेल मंडल ने रेलवे नियमों के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसरों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसते हुए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। अब बिना लाइसेंस वेंडिंग, महिला कोच में सफर, धूम्रपान और खतरनाक वस्तुएं ले जाने जैसी गतिविधियों पर हजारों रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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Rail New Rule
Railway New Rule: (फाइल फोटो-पत्रिका)

सवाई माधोपुर। रेल यात्रा करने वालों के लिए अब नियमों का पालन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। कोटा रेल मंडल ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। नए प्रावधानों के तहत बिना लाइसेंस सामान बेचने से लेकर धूम्रपान, आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने और महिला आरक्षित कोच में यात्रा करने जैसे मामलों में अब पहले की तुलना में अधिक जुर्माना देना होगा। रेलवे का कहना है कि इन सख्त नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखना है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेनों में बिना लाइसेंस चाय, नाश्ता या अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले अवैध वेंडरों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले ऐसे मामलों में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है। रेलवे का मानना है कि इससे अवैध वेंडिंग पर रोक लगेगी और यात्रियों को केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

महिला कोच में सफर करने पर 2500 लगेगा जुर्माना

रेलवे ने टिकट नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती दिखाई है। बिना टिकट यात्रा करने, दूसरे के टिकट पर सफर करने या अन्य अनियमित तरीके से यात्रा करते पकड़े जाने पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पुरुष यात्री के सफर करने पर 2,500 रुपये जुर्माना देना होगा। यदि संबंधित व्यक्ति मौके पर जुर्माना जमा नहीं करता और मामला अदालत तक पहुंचता है, तो यह राशि बढ़कर पांच हजार रुपये तक हो सकती है।

धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 2 हजार जुर्माना

इसके अलावा रेलवे ने धूम्रपान और खतरनाक वस्तुओं को लेकर भी नियम कड़े कर दिए हैं। ट्रेन या रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर अब 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आरोपी कार्रवाई में सहयोग नहीं करता या जुर्माना देने से इनकार करता है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत यह राशि बढ़कर 5 हजार रुपये तक पहुंच सकती है।

खतरनाक वस्तु ले जाने पर 10 हजार जुर्माना

रेलवे परिसर में खतरनाक या आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने पर भी 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक सूचनाओं को नुकसान पहुंचाने, रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने और रेलवे परिसर में अवैध रूप से भिक्षावृत्ति जैसी गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई और जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है।

इनका कहना है-

'यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। यात्रियों से अपील की जाती है कि रेलवे नियमों का पालन करें, अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे अधिकारियों या रेलवे सुरक्षा बल को दें। इससे सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित की जा सकेगी।' -लोकेंद्र मीणा, स्टेशन अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।

Updated on:
12 Jul 2026 06:52 pm
Published on:
12 Jul 2026 06:46 pm