सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: गांव में घर में अकेली युवती की हत्या के दोषी को उम्रकैद, फटा शादी का कार्ड बना ‘अहम सुराग’

Rajasthan Crime News: सवाईमाधोपुर जिले में तीन साल पहले हुई युवती की हत्या के मामले में ​कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला-
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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI-Grok)

Rajasthan Crime News: राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के एक गांव में तीन साल पहले हुई युवती की हत्या के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने सुनाए फैसले में दोषी अजय सैनी को धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 450 में पांच वर्ष का कठोर कारावास और धारा 380 में तीन वर्ष का कठोर कारावास सुनाया । अदालत ने विभिन्न धाराओं में कुल 65 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

यह था पूरा मामला

अभियोजन के अनुसार घटना 11 मई 2023 की है। पीड़िता का पिता मजदूरी करने गया था। घर पर उसकी बेटी अकेली थी । इस दौरान आरोपी ने सिलबट्टे के पत्थर और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद बालिका का मोबाइल भी गायब मिला था।

इस संबंध में उसी दिन थाने में हत्या, दुष्कर्म, चोरी और एससी व एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था । सवाईमाधोपुर के पुलिस अनुसंधान में संलिप्तता सामने आने पर एक जने को गिरफ्तार किया । पुलिस ने जांच पूरी कर उसके खिलाफ संबंधित विशेष न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

मोबाइल और शादी का कार्ड बने अहम साक्ष्य

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह पेश किए । इसके अलावा 57 दस्तावेजी प्रदर्शितऔर पांच वस्तुएं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था । अभियोजन के अनुसार मृतका का गायब मोबाइल अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से बरामद हुआ।

घटनास्थल पर युवती के शव के पास फटा हुआ शादी का कार्ड भी मिला, जिसकी लिखावट अभियुक्त के हस्तलेख से मेल खाती मिली । मोबाइल लोकेशन के साक्ष्य से भी घटना के समय अभियुक्त की मौजूदगी घटनास्थल वाले क्षेत्र में सामने आई । अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए।

Updated on:
10 Oct 2026 05:08 pm
Published on:
10 Oct 2026 03:28 pm