
सीकर। सीकर जिले के चर्चित भवानी सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गुरुवार को एक महिला सहित 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि ग्राम जीलो में नवंबर 2023 में ट्रैक्टर से कुचलकर भवानी सिंह की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
ग्राम जीलो में नवंबर 2023 में हुए भवानी सिंह हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम संख्या-2 ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश पूनम शर्मा ने मामले में दोषी पाए गए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रामसिंह गुर्जर ने बताया कि अदालत ने रविन्द्र सिंह, जनक सिंह, दीपक सिंह और माया कंवर को हत्या के अपराध का दोषी माना। इनमें से एक महिला सहित 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि ये पूरा मामला नवंबर 2023 का है। नीमकाथाना क्षेत्र के ग्राम जीलो में भवानी सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। मृतक के छोटे भाई नंद सिंह की ओर से थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक जनक सिंह उनके खेत के बीच से रास्ता चाहता था। जबकि उसे खेत के बगल से रास्ता दे रखा था। इसी विवाद को लेकर जनक सिंह ने नंद सिंह को मारने की नीयत से ट्रैक्टर दौड़ाया, तभी उसका बड़ा भाई भवानी सिंह आ गया। जिस पर ट्रैक्टर चढ़ने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
दोषी जनक सिंह ने दिवाली पर ही नया ट्रैक्टर खरीदा था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की थी। भवानी सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने जनक सिंह, रविन्द्र सिंह, उसकी पत्नी माया कंवर और दीपक सिंह को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए अब सजा सुनाई है।