सीकर

सड़क दुर्घटना में मृतक हैड कांस्टेबल के परिवार को 85 लाख रुपए का क्लेम देने का आदेश

- एक अन्य मृतक मोहनलाल के परिवार को करीब 19 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का पंचाट जारी किया - 2021 में चंदवाजी थाना क्षेत्र में एनएचएआई 8 पर एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी थी, चार लोगों की हुई थी मौत

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Jun 23, 2025
फाइल फोटो- पत्रिका

सीकर. मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण, सीकर ने सड़क दुर्घटना मामले में मृतक हैड कांस्टेबल व एक अन्य टाइल्स लगाने का कार्य करने वाले कारीगर के परिवार में से एक परिवार को 85 लाख रुपए और दूसरे परिवार को 19 लाख रुपए का क्लेम देने के आदेश पारित किया है। एमएसिटी, सीकर के न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर ने इंश्योरेंस कंपनी व अन्य को निर्देशित किया है कि वह पंचाट में पारित राशि को अधिकरण के बैंक खाता में सीधे ही नेफ्ट या आरटीजीएस करें और 15 दिन के अंदर पंचाट की पालना के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में अधिकरण को सूचित करें।

पीड़ित के अधिवक्ता कैलाशचंद्र शर्मा ने बताया कि मृृृृतक हैड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह 13 सितंबर 2021 को सुबह करीब तीन बजे अपने गांव पलसाना से दिल्ली के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला था। उसके साथ उसके दोस्त मोहनलाल दादरवाल, सुभाष कुमार जटराना, हंसराज महरिया तथा संदीप महरिया के साथ गाड़ी से रवाना हुआ था। गाड़ीजाटीवाली मोड से नेशनल हाइवे नंबर 8 पर चढ़ी ही थी और करीब 150 मीटर चली थी। इस दौरान अचानक सामने से दिल्ली से जयपुर जा रहे ट्रेलर के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए डिवाइडर को तोड़कर व गलत साइड में आकर उनकी कार काे टक्कर मार दी। मृतक की कार सही दिशा में चल रही थी। ट्रेलर चालक ने एक दिल्ली जा रहे एक अन्य ट्रेलर को भी टक्कर मार दी, जिससे उक्त ट्रेलर में आग लग गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार हैड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, मोहनलाल दादरवाल, हंसराज महरिया तथा चालक सुभाष जटराना की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार संदीप महरिया गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना को लेकर चंदवाजी थाना में मामला दर्ज करवाया गया था।

दो परिवारों को क्षतिपूर्त राशि देने के आदेश-

पीड़ित के अधिवक्ता ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण, सीकर के समक्ष अन्य न्यायालयों के निर्णय प्रस्तुत किए। एमएसिटी के न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर ने मृतक हैड कांस्टेबल नरेंद्रसिंह की पत्नी संतोष व उसके बेटे, सास-ससुर आदि को मृत पर आश्रित माना है। न्यायाधीश ने ट्रेलर ड्राइवर, मालिक व इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिवार को 8561944 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का पंचाट जारी किया है। वहीं मृतक मोहनलाल की पत्नी एवं नाबालिग पुत्र व माता- पिता को 1904608 लाख रुपए की क्षतिपूर्त स्वरूप अदा करने के आदेश दिए हैं।

Published on:
23 Jun 2025 12:16 pm
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