Sikar Crime: सीकर शहर में एक हॉस्टल मालिक पर 18 साल की युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।
Sikar News: सीकर शहर में एक हॉस्टल मालिक पर 18 साल की युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती की मां ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनकी बेटी सीकर के एक प्राइवेट पीजी में रहकर पढ़ाई करती है। करीब 3-4 महीने पहले पीजी मालिक ने नहाते वक्त उनकी बेटी का प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
इसके बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीजी मालिक ने फरवरी से लेकर अप्रैल तक कई बार उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया। डर के मारे पहले तो यह बात युवती ने किसी को नहीं बताई। लेकिन आरोपी की ओर से लगातार युवती को ब्लैकमेल करने के चलते वह परेशान हो चुकी थी। ऐसे में उसने अपने घरवालों को यह बात बताई। इसके बाद युवती की मां ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच डीएसपी को सौंपी है।
इधर, विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने सात साल की मासूम से बलात्कार करने वाले अभियुक्त नेमीचंद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी मासूम बच्ची के मामा के साथ काम करता था और इसी का फायदा उठाकर उसने यह घिनौना कृत्य किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि 30 मार्च 2023 को सात साल की मासूम बच्ची के ताऊ ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने बताया कि उसका और उसके भाई का ससुराल एक जगह ही है। उसके भाई की पत्नी अपने बच्चों के साथ पीहर में थीं। मासूम बच्ची का मामा बस का ड्राइवर है। आरोपी उसी बस पर कंडक्टर का काम करता था।
इसलिए उसका मासूम बच्ची के ननिहाल में आना-जाना रहता था। अभियुक्त नेमीचंद ने 20 मार्च को 2023 उसकी सात साल की भतीजी को छत पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा 16 मई 2023 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से 20 गवाह और 29 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। पोक्सो कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से तीन लाख रुपए दिलाने का आदेश दिए है।