- नई यातायात व्यवस्था की अधिसूचना जारी, छह जून से होगी प्रभावी बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम: शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री
श्रीगंगानगर। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में फिर से बदलाव लाने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। भारी वाहनों पर यह नो एंट्री सुबह नौ बजे से रात नौ बजे रहेगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने श्रीगंगानगर शहर में नई यातायात व्यवस्था की अधिसूचना जारी की है। पुलिस अधीक्षक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि
जन सुरक्षा एवं यातायात के समुचित प्रवाह एवं नियत्रंण के लिए शहर में वाहनों के सम्बन्ध में लोक सडको एवं मार्गों के उपयोग को प्रतिसिद्ध एवं निर्बन्धित करते हुए यह अधिसूचना जारी की हैं। यह व्यवस्था 6 जून 2024 से प्रभावी होगी।
एसपी के अनुसार श्रीगंगानगर शहर में किसी भी प्रकार के भारी एवं मध्यम श्रेणी के भार वाहन, डम्पर, मिक्सर, ट्रेक्टर मय ट्रॉली, मालवाहन अर्थमूवर्स एवं भारी सामग्री ढोने वाले वाहनों जिनका सकल यान भार 7500 किलो ग्राम से अधिक हो, न तो प्रवेश करेंगे और न ही चल सकेंगें।। उन्होंने बताया कि शहर से अन्यत्र जा रहे भारी व मध्यम श्रेणी के ऐसे वाहन जिनका सकल यान भार 7500 किलोग्राम से अधिक है और जिन्हें शहर क्षेत्र में माल भरना या खाली करना नहीं हो वे प्रतिबंधित मार्गों से अन्दर प्रवेश नहीं करेगें।
- जस्सासिंह मार्ग पदमपुर रोड
- किसान चौक सूरतगढ बाइपास
- नाथावाला तिराहा
- एसएसबी रोड चक 4 ई टी प्वाईंट
- साधुवाली चैक पोस्ट
- हिन्दुमलकोट रोड पर तीन पुली
- मिर्जेवाला फाटक
- शहर के अन्य सभी मुख्य मार्ग
एसपी ने बताया कि ग्रीष्मकाल 1 अप्रेल से 31 अक्टुबर तक भारी एवं मध्यम श्रेणी के वाहनों का शहर में प्रवेश का समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। शीतकाल में भारी एवं मध्यम श्रेणी के वाहनों का शहर में प्रवेश का समय 1 नवम्बर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से रात्रि आठ बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। निषिध् अवधि के दौरान वाहन को शहर के अन्दर मुख्य सड्कों और सर्विस सड्कों पर खडा या पार्किग नहीं किया जाएगा।
लेकिन किसान चौक सूरतगढ बाइपास से जस्सासिंह मार्ग सूरतगढ रोड चौराहा तक भारी एवं मध्यम श्रेणी के माल वाहन दोपहर 2 बजे से शाम चार बजे तक प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगें। लेकिन आम रोड पर वाहनों को लोड या अनलोड या पार्किंग नहीं करेगें। धानमण्डी सब्जीमण्डी में प्रवेश करने वाले भारी वाहन और किसानों की ट्रेक्टर ट्रॉली प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
- पदमपुर और करणपुर रोड से धान मण्डी में प्रवेश करने वाले भारी वाहन, किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां, पदमपुर बाइपास, जस्सासिंह मार्ग पदमपुर रोड होते हुए धानमण्डी के गेट न. 04 से प्रवेश करेगी।
-सूरतगढ रोड से धानमण्डी में प्रवेश करने वाले भारी वाहन, किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां सूरतगढ रोड किसान चौक से जस्सासिंह मार्ग होते हुए धानमण्डी के गेट नम्बर चार से प्रवेश करेगी।
-साधुवाली बाइपास एवं हनुमागढ रोड से प्रवेश करने वाले भारी वाहन किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां नाथांवाला तिराहा किसान चौक सूरतगढ रोड जस्सासिंह मार्ग होते हुए धानमण्डी के गेट न. 4 से प्रवेश करेगें।
- धानमण्डी और सब्जी मण्डी प्रांगण में प्रवेश किए हुए वाहनों की निकासी गेट न. 3 व 4 से होगी।
प्रतिबंध में इन वाहनों की रहेगी छूट, सेना, अर्द्धसैनिक बलों के वाहन, पुलिस, राज्य सरकार व भारत सरकार, केन्द्र सरकार के उपक्रम, स्कूल बस, जन सम्पर्क, चिकित्सा विभाग के वाहन, पानी के टेंकर, तथा ऑक्सीजन वगैरा के वाहनों को पूर्ण छूट होगी।
आवश्यक वस्तु यथा दुध् या सब्जियां राशन डीपो में राशन लाने वाले वाहन या ज्वलनशील पदार्थ डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल व कुकिंग गैस वाले वाहन को शहर में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति पत्र जारी किए जा सकेगें, इसके लिए यातायात प्रभारी अधिकृत रहेंगे। परमिट शुदा यात्री बसें हनुमानगढ, सूरतगढ, पदमपुर, करणपुर से आने व जाने वाली बसों का प्रवेश व निकासी कोडा चौक से पदमपुर रोड, जस्सासिंह मार्ग से तथा पंजाब से आने व जाने वाली बसों का प्रवेश व निकासी कोडा चौक, तीन पुली की तरफ से होगा। प्रतिसिद्ध समय में बसों का प्रवेश शहर के अन्य मार्गो से नहीं होगा व परमिट में निर्धारित समय के अलावा अनावश्यक रूप से बसों को सड्कों के किनारे पार्किंग करना प्रतिसिद्ध रहेगा।