सुकमा

सुकमा में नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त, भरमार राइफल और मिलिंग मशीन सहित कई उपकरण बरामद

CG Naxalite News: सुकमा जिले के मेट्टागुड़ा क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार, बारूद और उपकरण बरामद किए।

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Sep 28, 2025
नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त (Photo source- Patrika)

CG Naxalite News: सुकमा जिले के मेट्टागुड़ा कैम्प क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर बड़ी सफलता हासिल की है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार, बारूद और उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नक्सली सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में कर रहे थे।

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CG Naxalite News: बड़ी मात्रा में आयरन स्क्रैप्स जब्त

पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के मुताबिक सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है और क्षेत्र में उनकी हथियार निर्माण क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को जिला बल सुकमा और 203 कोबरा वाहिनी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुई थी। ग्राम ईरापल्ली और कोईमेंटा के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान जवानों को यह फैक्ट्री मिली। मौके पर ही इसे ध्वस्त कर दिया गया।

बरामद सामग्री में एक मिलिंग मशीन, तीन बेंच वाइस, दो बड़े बीजीएल लांचर, 12 बीजीएल शेल खाली, 94 बीजीएल हेड्स, एक हैंड ग्राइंडर मशीन, छह लकड़ी के राइफल बट, दो भरमार ट्रिगर मैकेनिज्म, चार सोलर बैटरियां, एक बोरवेल ड्रिलिंग बिट 10 फीट, दो गैस कटर हेड्स और तीन डायरेक्शनल आईईडी पाइप्स शामिल हैं। इसके अलावा छह मेटल मोल्डिंग पॉट्स, दो स्टील वाटर पॉट्स, एक एल्युमिनियम पॉट और बड़ी मात्रा में आयरन स्क्रैप्स जब्त किए गए हैं। 26 सितंबर को निकली थी जिला बल सुकमा-203 कोबरा वाहिनी की टीम। मेट्टागुड़ा कैम्प क्षेत्र में नक्सलियों के एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता चला, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है।

असम राइफल्स पर हमले में दो गिरफ्तार

CG Naxalite News: इंफाल/सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो 19 सितंबर को बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल सबल लेईकाई में 33 असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में शामिल थे। हमले में दो जवान शहीद और 5 घायल हुए थे।

4422 में से 2621 पदों पर समायोजन

सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि 4422 रिक्त पदों में से 2621 बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित किया, जो अप्रैल 2024 में कोर्ट के आदेश से बर्खास्त हुए थे। ये तमाम शिक्षक बीएड धारक थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएड योग्यता जरूरी होने से उनकी सेवाएं समाप्त हुई। सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि सरकार का यह कदम नियमों के अनुरूप है और इसमें कोई मनमानी नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज कर राज्य सरकार के समायोजन फैसले को बरकरार रखा।

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Published on:
28 Sept 2025 12:11 pm
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