जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट की बार-बार चेतावनी के बाद एडीजे प्रथम की अदालत ने कड़ा रूख अपनाया है
सुल्तानपुर. जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट की बार-बार चेतावनी के बाद भी केस डायरी एवं अन्य अभिलेख न पेश करने पर एडीजे प्रथम की अदालत ने कड़ा रूख अपनाया है। न्यायाधीश आरपी सिंंह ने थानाध्यक्ष और प्रकरण के विवेचक को बुधवार के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा है और सात दिनों के लिए जेल भेजने की चेतावनी भी दी है।
मामला है कोतवाली देहात थाने का
मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के सराय अचल गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राममनोरथ ने बीते 14 जुलाई की घटना बताते हुए गांव के ही परविन्द यादव, अमरनाथ यादव व सीतानाथ यादव के खिलाफ कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी सीतानाथ व उसके भाई अमरनाथ की तरफ से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी है, जिसकी सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में विचाराधीन है। मामलें में अदालत कई पेशियों से केस डायरी एवं अन्य अभिलेख सम्बन्धित थाने से तलब कर रही है। बावजूद इसके थाने से वांछित अभिलेख ही नहीं पेश किये जा रहें है।
इंस्पेक्टर सात दिनों के लिए जा सकते हैं जेल
मामलें में सुनवाई के दौरान कोर्ट की चेतावनी के बाद भी अभिलेख नहीं पेश किये गये। एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने पुलिस की लापरवाही के चलते जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने में पहुंच रहीं बांधा को गम्भीर विषय मानते हुए विवेचक अथवा थानाध्यक्ष की कार्यशैली को 349 दप्रसं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना हैं।
अपहरण व हत्या मामलें में सगे भाई समेत तीन की जमानत खारिज
युवा दम्पत्ति के अपहरण व हत्या के मामले मेें सगे भाई समेत तीन आरोपियों की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज उमेश चन्द्र शर्मा ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के घुप्पा पांडेय का पुरवा मजरे सरैया पूरे विसेन से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राजेन्द्र प्रसाद उसके भाई सदानन्द पांडेय एवं सह आरोपी शंकुन्तला पांडेय के खिलाफ अभियोगी राजमणि पाठक निवासी सोहगौली ने अपनी पुत्री मन्जू पांडेय व दामाद सुनील पांडेय के अपहरण के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद मन्जू व सुनील की हत्या कर लाश फेकी मिली। मामले में आरोपियो के खिलाफ अपहरण व हत्या का आरोप लगा है। इस मामलें में तीनों आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया है।