Court news: नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी को पुलिस ने 9 महीने पहले किया था गिरफ्तार, विशेष न्यायाधीश ने सुनाया अहम फैसला
सूरजपुर। नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी को विशेष न्यायाधीश (Court news) ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस ने आरोपी को 9 महीने पहले नशीली दवाइयों की बिक्री करते दबोचा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई सूरजपुर के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में हुआ।
गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस को 9 अप्रैल 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम देवनगर नवापारा निवासी मोहम्मद इस्माइल अंसारी अपने घर के पास में नशीली दवाइयों (Court news) की बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां मोहम्मद इस्माइल अंसारी पिता स्व. रमजान अंसारी उम्र 32 वर्ष के कब्जे से 187 नग रेक्सोजेसिक व 178 नग एविल इंजेक्शन जब्त किए गए।
मामले में धारा 21 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई (Court news) कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद विवेचक एएसआई सुमंत पाण्डेय द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया।
इस मामले (Court news) की सुनवाई न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये अपराध सिद्ध होने पर आरोपी मोहम्मद इस्माइल अंसारी को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21 सी के आरोप में दस वर्ष 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।